पूर्व डिप्टी सीएम परिवार में तिहरा हत्याकांड में हाईकोर्ट का फैसला : कोर्ट ने दो अभियुक्तों को सुनाई उम्र कैद की सजा, तीन आरोपी को किया दोषमुक्त

पूर्व डिप्टी सीएम परिवार में तिहरा हत्याकांड में हाईकोर्ट का फैसला : कोर्ट ने दो अभियुक्तों को सुनाई उम्र कैद की सजा, तीन आरोपी को किया दोषमुक्त

बिलासपुर(अमर छत्तीसगढ़) 28 मार्च । पूर्व उप मुख्यमंत्री प्यारे लाल कंवर के बेटे, बहू और चार साल की पोती की हत्या के मामले में हाई कोर्ट का फैसला आया है। निचली अदालत ने पांचों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। जिसमें से हाई कोर्ट ने दो की सजा को बरकरार रखते हुए तीन आरोपियों को बरी किया है।

दिग्विजय सिंह की सरकार में पूर्व उप मुख्यमंत्री प्यारे लाल कंवर के बेटे हरीश कंवर, बहू सुमित्रा कंवर और चार वर्षीय पोती याशिका कंवर की 2021 में निर्मम हत्या कर दी गई थी।

जांच में पारिवारिक जमीन के मुआवजे को लेकर प्यारेलाल के बड़े बेटे हरभजन सिंह कंवर, हरभजन की पत्नी धनकुंवर, धनकुंवर के भाई परमेश्वर कंवर और सुरेंद्र कंवर तथा परमेश्वर के दोस्त रामप्रसाद मन्नेवार पर हत्या का आरोप लगा था।

मामले की सुनवाई करते हुए कोरबा की निचली अदालत ने पांचों आरोपियों को आजीवन कारवास की सजा सुनाई थी। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने के बाद अब हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दो की उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा है, वहीं तीन आरोपियों को बरी किया है।

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