जग्गी हत्याकांड में नया मोड़ : सुप्रीम कोर्ट ने अमित जोगी को दी राहत, सीबीआई से जवाब मिलने तक सरेंडर पर लगाई रोक

जग्गी हत्याकांड में नया मोड़ : सुप्रीम कोर्ट ने अमित जोगी को दी राहत, सीबीआई से जवाब मिलने तक सरेंडर पर लगाई रोक

रायपुर(अमर छत्तीसगढ़) 23 अप्रैल । छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित राम अवतार जग्गी हत्याकांड मामले में अमित जोगी को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए सीबीआई का जवाब आने तक सरेंडर पर रोक लगाई है।

पूर्व मुख्यमंत्री अजित जोगी के बेटे अमित जोगी ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी।

दरअसल, रामअवतार जग्गी हत्याकांड मामले में अमित जोगी हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा था। कोर्ट ने उन्हें राम अवतार जग्गी हत्याकांड में दोषी ठहराया था और उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इस फैसले के बाद सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई थी।

यह फैसला हाई कोर्ट ने सुनाया था, जिसने निचली अदालत के पहले के फैसले को बदल दिया था। आपको बता दें कि 4 जून, 2003 को एनसीपी नेता रामावतार जग्गी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

इस मामले में 31 अभियुक्त बनाए गए थे, जिसमें से बल्टू पाठक और सुरेंद्र सिंह सरकारी गवाह बन गए थे। वहीं 28 लोगों को सजा मिली थी, जबकि अमित जोगी को बरी कर दिया गया था।

इसके बाद रामअवतार जग्गी के बेटे सतीश जग्गी ने अमित जोगी को बरी करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जिस पर जोगी के पक्ष में स्टे लगा था। बाद में SC ने केस को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट भेज दिया।

Chhattisgarh