राजनांदगाँव(अमर छत्तीसगढ़) 30 अप्रैल । छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में प्रेम प्रसंग के चलते युवक की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में कोर्ट ने प्रेमिका और प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मिली जानकारी के अनुसार, फास्ट ट्रेक कोर्ट विजय कुमार साहू द्वारा माह जुलाई 2022 में राजनांदगांव शहर के समीप ग्राम लिटिया में हुई हत्या के मामले के संपूर्ण सुनवाई उपरान्त आज तारीख 30 अप्रेल 2026 को फैसला सुनाते हुये
अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप साबित पाये जाने पर अभियुक्तगण (प्रेमी-प्रेमिका) मोमिन वर्मा उर्फ मोना और डिकेश्वर वर्मा को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302/34 के तहत् आजीवन कारावास एवं 1000 रूपये का अर्थदंड, अर्थदंड की राशि अदा नहीं किये जाने की स्थिति में छः माह का अतिरिक्त कारावास तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 201/34 के तहत् 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये का अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि अदा नहीं किये जाने की स्थिति में एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा (दोनों अभियुक्तगणों को) से दण्डित किये जाने का दण्डादेश पारित किया गया।
मामले में शासन की ओर से पैरवी करने वाले जिला लोक अभियोजक राजेश खांडेकर एवं अतिरिक्त लोक अभियोजक, फास्ट ट्रेक कोर्ट अरूण कुमार गुप्ता ने बताया कि, दिनाँक 14 जुलाई 2022 की रात्रि 11.30 बजे प्रार्थी शैलेष यदु निवासी ग्राम बागतराई ने थाना लालबाग में हाजिर होकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि, दिनांक 14 जुलाई 2022 की रात्रि लगभग 9.45 बजे वह अपने पुराने घर ग्राम बागतराई से ग्राम लिटिया रोड पर बने नये घर में सोने के लिये अपनी पत्नि व बच्चों के साथ पैदल जा रहा था, तभी रोड किनारे खेत पर बने मेड़ के पास एक अज्ञात पुरूष व्यक्ति पड़ा दिखाई दिया।
शैलेष यदु के द्वारा उक्त व्यक्ति के पड़े होने के संबंध में ग्राम सरपंच अजय वर्मा को फोन पर सूचना दिया। तब ग्राम सरपंच व अन्य ग्रामीण रोड किनारे पड़े उक्त अज्ञात व्यक्ति को देखने आये।
उक्त व्यक्ति लगभग 40-45 वर्ष का था, जिसे करीब से देखने पर उसके हाथ से चेहरा ढका था, कान में खून लगा था, हाथों की हथेली पर भी खून लगा था व सिर के पिछले हिस्से पर चोंट का निशान व खून दिखाई दे रहा था जिसकी मृत्यु हो चुकी थी तथा शरीर से बदबू आ रही थी। थाना लालबाग के द्वारा मर्ग कायम कर प्रकरण जांच में लिया गया।
शव की पहचान हिरावन मंडले पिता रामकुमार मंडले, उम्र 31 वर्ष, निवासी ग्राम लिटिया, थाना लालबाग राजनांदगांव के तौर पर परिजनों के द्वारा की गई। शव निरीक्षण पर मृतक हिरावन मंडले के सिर, चेहरा, नाक में विभिन्न जगहों पर धारदार हथियार से गंभीर चोंट होना पाया गया।
मृतक हिरावन मंडले के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चिकित्सक के द्वारा मृतक की मृत्यु धारदार वजदार हथियार से मृतक के सिर में आई चोंटों व अत्यधिक रक्त स्नाव होने से मृत्यु होना लेख करने जो अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या करने की नियत से मृतक हिरावन मंडले को धारदार वजनदार हथियार से मारकर साक्ष्य छुपाया जाना पाते हुये अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा 302, 201 के तहत् अपराध दर्ज कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना में पाया गया कि, मृतक हिरावन का ग्राम की मोमिन वर्मा उर्फ मोना से प्रेम-प्रसंग होना पाया गया।
मृतक हिरावन और मोमिन के फोन कॉल रिकार्ड के आधार पर मोमिन वर्मा उर्फ मोना व इसके अन्य प्रेमी डिकेश्वर वर्मा को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई।
अभियुक्तगण मोमिन वर्मा एवं डिकेश्वर वर्मा के द्वारा बताया गया कि, दिनांक 13 जुलाई 2022 की रात्रि मोमिन वर्मा के द्वारा हिरावन मंडले को फोन के माध्यम् से कॉल कर अपने घर बुलाया गया, जहाँ पहले से ही आरोपी डिकेश्वर वर्मा छुपा हुआ था। मृतक हिरावन मंडले रात्रि करीब 10.00 बजे आरोपिया मोमिन वर्मा के घर पहुँचा। योजना के मुताबिक डिकेश्वर वर्मा के द्वारा हिरावन की हत्या करने की नियत से हिरावन के सर पर लोहे के सब्बल से वार किया, तब हिरावन मंडले द्वारा अपना बचाव करते हुये डिकेश्वर वर्मा को जमीन पर पटक दिया तब आरोपिया मोमिन वर्मा ने ईंट एवं हाथ-मुक्के से हिरावन के ऊपर वार किया तथा डिकेश्वर वर्मा के द्वारा हिरावन के चेहरा व सिर पर लोहे के सब्बल से ताबड़तोड़ वार किया, जिससे मौके पर ही हिरावन मंडले की मृत्यु हो गई।
शव को मोमिन वर्मा ने अपने घर पर छिपा कर रख ली व दिनाँक 14 जुलाई 2022 की रात्रि डिकेश्वर वर्मा व मोमिन वर्मा के द्वारा डिकेश्वर की मोटर सायकल के सीट पर बीच में मृतक हिरावन के शव को बिठाकर शव को सूनसान जगह पर फेकने के लिये ग्राम लिटिया से बागतराई रोड पर निकले और ग्राम बागतराई के रोड किनारे हिरावन के शव को फेंक दिये।
मृतक हिरावन के चप्पल, मोबाईल फोन को आरोपी डिकेश्वर ने ग्राम कोलिहापुरी की नदी में फेंक दिया। आरोपी डिकेश्वर के द्वारा घटना में इस्तेमाल किये गये मोटर सायकल व कपड़े को अपने घर में छुपा दिया गया था।
आरोपिया मोमिन वर्मा ने घटना के समय पहने अपने साढ़ी एवं लाश को ढके बेडसीट को अपने घर के चूल्हे में जला देना बतायी व घटना में उपयोग किये गये ईंट आंगन में पड़ा होना तथा हत्या में उपयोग लोहे के सब्बल को अपने घर के आलमारी के पीछे छिपाकर रखना बतायी।
उपरान्त थाना लालबाग के द्वारा कानूनी कार्यवाही करते हुऐ उक्त सामग्री के जप्ती की कार्यवाही की गई। दोनों आरोपीगणों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा संपूर्ण विवेचना उपरान्त भारतीय दण्ड विधान की धारा 302, 201, 120-बी, 34 के तहत् अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था।

