बिलासपुर (अमर छत्तीसगढ़ ) 24 मई।
अपराध क्रमांक- 275/2026 धारा – 137(2), 64(1), 65(1) भान्यासं., 4, 6 पाॅक्सो एक्ट
’’ बिल्हा पुलिस द्वारा की गयी त्वरित कार्यवाही।
’’ आरोपी अपह्ता को प्रेम प्रसंग मे फॅसा रखा था।
’’ अपह्ता से शादी का झांसा देकर करता था शारीरिक शोषण।
’’ अपह्ता को उसके घर से भगाकर अपने साथ ले जाता था।
’’ आरोपी को भेजा गया न्यायिक रिमाण्ड पर।
’’ नाम आरोपी – दीपक दास मानिकपुरी पिता शिवशंकर मानिकपुरी उम्र 24 वर्ष निवासी बिल्हा स्थायी पता रोडपारा आमगांव थाना पचपेडी जिला बिलासपुर छ.ग.
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मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 23.05.2026 को थाना उपस्थित आकर लिखित आवेदन प्रस्तुत कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी नाबालिग पुत्री दिनांक 22.05.2026 को घर से बिना बतायी चली गयी थी जिसे दिनांक 23.05.226 को डायल-112 द्वारा सूचना प्राप्त होने पर अपह्ता को थाना बिल्हा सुपुर्द किया गया था।
अपह्ता से पूछताछ पर बिल्हा निवासी दीप दास मानिकपुरी के द्वारा ग्राम बरतोरी से अपह्ता को अपने साथ बहला फुसलाकर घर ले जाकर शारीरिक संबंध बनाना बतायी है जिस पर अपराध पंजीबध्द कर थाना प्रभारी द्वारा तत्काल हालात से उमनि एवं रजनेश सिंह (भा.पु.से.) बिलासपुर को अवगत कराकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मधुलिका सिंह एवं नगर पुलिस अधीक्षक चकरभाठा डी.आर. टण्डन के मार्गदर्शन पर महिला संबंधी अपराध पर त्वरित कार्यवाही करते हुये आरोपी दीपक दास मानिकपुरी पिता शिवशंकर मानिकपुरी उम्र 24 वर्ष निवासी बिल्हा को पकडकर थाना लाकर पूछताछ करने पर अपराध घटित कराना पाये जाने पर आरोपी को गिरफतार कर दिनांक 24.05.2026 को माननीय न्यायालय न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।
प्रकरण की उक्त कार्यवाही में निरीक्षक तोपसिंह नवरंग, उनि जी.एल.चन्द्राकर, प्र.आर. 102 अमर चन्द्रा, आरक्षक 1431 अर्जुन जांगडे व आर. 1210 सुमन चंद्रवंशी की अहम भूमिका रही।

