राजनांदगांव की शराब दुकानों में ओवररेटिंग का भंडाफोड़ : उप निरीक्षक सस्पेंड और जिला आबकारी अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी

राजनांदगांव की शराब दुकानों में ओवररेटिंग का भंडाफोड़ : उप निरीक्षक सस्पेंड और जिला आबकारी अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी

राजनांदगांव(अमर छत्तीसगढ़) 18 जुलाई । छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में मदिरा दुकानों में तय कीमत से अधिक दर पर शराब बेचने के गंभीर मामले सामने आने के बाद राज्य आबकारी विभाग ने बेहद सख्त कदम उठाया है। आबकारी आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी पृथक आदेशों के तहत एक तरफ जहां संबंधित वृत्त प्रभारी आबकारी उप निरीक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

वहीं दूसरी तरफ जिला आबकारी अधिकारी के खिलाफ शिथिल नियंत्रण और कर्तव्य खिलाफ शिथिल नियंत्रण और कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। संभागीय उड़नदस्ता दुर्ग संभाग की टीम द्वारा मदिरा दुकानों के किए गए औचक निरीक्षण और छत्तीसगढ़ ग्राहकों के माध्यम से कराई गई जांच में यह पूरी गड़बड़ी खुलकर सामने आई है।

पहली बड़ी अनियमितता 2 जुलाई को मंडी बाइपास लखोली रोड स्थित कम्पोजिट मदिरा दुकान में पाई गई, जहां पदस्थ मल्टीवर्कर शुभम कुमार भोईर ने शासन द्वारा निर्धारित एक सौ बीस रुपए प्रति नग वाली 20 जम्मू स्पेशल व्हिस्की की बोतलें 2400 रुपए के स्थान पर 2500 रुपए में बेच दी।

इसी तरह की दूसरी बड़ी गड़बड़ी रेवाडीह स्थित कम्पोजिट मदिरा दुकान क्रमांक एक में पकड़ी गई, जहां सेल्समैन हरीश साहू ने सुप्रीम डीलक्स व्हिस्की के 20 नग पाव निर्धारित दर 2400 रुपए के बजाय 2500 रुपए में बेचे।

आयुक्त कार्यालय ने इन मामलों को बेहद गंभीरता से लेते रेवाडीह दुकान के प्रभारी और वृत्त प्रभारी आबकारी उप निरीक्षक दिलीप कुमार प्रजापति को कर्तव्यों में घोर लापरवाही और उदासीनता बरतने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है, क्योंकि उनके क्षेत्र में इतनी बड़ी अनियमितता पाई गई, जो उनके शिथिल नियंत्रण को दर्शाती है।

इसके साथ ही जिला आबकारी अधिकारी राजेश शर्मा को भी अपने प्रभार क्षेत्र में प्रभावी नियंत्रण न रख पाने के कारण कारण बताओ नोटिस जारी कर सात दिनों के भीतर अपना स्पष्टीकरण देने को कहा गया है।

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