यातायात नियमों के उल्लंघन पर जारी चालान शुल्क जमा करने की प्रक्रिया के संबंध में की गई गाइडलाइन जारी

यातायात नियमों के उल्लंघन पर जारी चालान शुल्क जमा करने की प्रक्रिया के संबंध में की गई गाइडलाइन जारी

बिलासपुर(अमर छत्तीसगढ़) 24 जुलाई।

🔹यातायात पुलिस बिलासपुर के द्वारा यातायात नियमों के उल्लंघन पर जारी चालान शुल्क जमा करने की प्रक्रिया के संबंध में की गई गाइडलाइन जारी
🔹निर्धारित समय अवधि पर चालान शुल्क जमा नहीं करने वाले प्रकरण भेजे जा रहे हैं माननीय न्यायालय
🔹गंभीर एवं बार बार यातायात नियमों के उल्लंघन और माननीय कोर्ट के निर्देशों के उल्लंघन पर लाइसेंस निलंबन, निरस्तीकरण तथा नीलामी की की जा रही प्रक्रिया
🔹यातायात पुलिस बिलासपुर की वाहन चालकों व आम नागरिकों से अपील यातायात नियमों तथा सुरक्षा मानकों का करें संवेदनशीलता पूर्वक पालन
🔹सर्वर अपडेशन की जा रही है अतः NextGen echallan (नेक्स्ट जेन ई चालान) से चालान शुल्क की जा सकती है जमा

       पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह के दिशा निर्देश तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रामगोपाल करियारे के पर्यवेक्षण में नागरिकों को सरल, सुगम, सुव्यवस्थित, सुरक्षित एवं सुचारु आवागमन हेतु निरंतर सभी आयामों पर लगातार कार्य की जा रही है साथ ही नागरिकों को निष्पक्ष एवं पारदर्शी ऑनलाइन चालान प्रक्रिया के बारे में नियमित रूप से जानकारियां दी जा रही है यातायात के उल्लंघन पर जारी चालान शुल्क को वाहन चालक स्वयं ही ऑनलाइन माध्यम से किस तरीके से जमा कर सकते है इस संबंध में पूर्व में कंप्लीट गाइडलाइन जारी की गई है वर्तमान में पुनः इस संबंध में आम नागरिकों को प्रक्रियात्मक जानकारियां प्रदान की जा रही है।
      विदित हो कि यातायात नियमों की उल्लंघन पर ऑनलाइन माध्यम से जारी चालान शुल्क की ऑनलाइन जमा करने हेतु निर्धारित पोर्टल ई चालान परिवहन में अभी सॉफ्टवेयर अपडेशन का कार्य चल रहा है वर्तमान में नेक्स्ट जेन ई चालान (NextGen echallan) के माध्यम से यातायात नियमों के उल्लंघन पर जारी चालान की शुल्क कम्पूटर एवं लैपटॉप के माध्यम से ऑनलाइन माध्यम से वाहन चालक जमा कर सकते हैं किसी भी प्रकार के पोर्टल में सर्वर में व्यवधान की स्थिति में वाहन चालक आई टी एम एस के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (आई सी सी सी) बिल्डिंग (भवन) जाकर स्वयं भी यातायात के अधिकारियों कर्मचारियों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित कर ऑनलाइन माध्यम से चालान शुल्क को आन लाइन माध्यम से जमा की जा सकती है। 
          सर्वजन हेतु सादर विदित  हो कि किसी भी वाहन चालक के द्वारा वाहन चालन के दौरान यातायात नियमों के किसी भी प्रकार के उल्लंघन की स्थिति में 24  घंटे के अंदर ऑनलाइन माध्यम से वाहन चालक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर यातायात नियमों के उल्लंघन संबंधी जानकारियां तथा मोटर व्हीकल एक्ट के सुसंगत धाराओं की जानकारी सहित चालान शुल्क की जानकारी प्रदान कर दी जाती है साथ ही सात दिवस के अंदर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से उल्लंघनकर्ता के रजिस्टर्ड पते पर वाहन चालक के घर हार्ड कॉपी में चालान की कॉपी भेजी जाती है।
      उक्त दिवस के अंदर जमा करने के निर्देश के पश्चात लगातार वाहन चालकों को यह मैसेज प्रदान की जाती है ताकि वाहन चालक शीघ्र ही अपने चालान शुल्क को आन लाइन माध्यम से जमा कर सके। चालान शुल्क जमा नहीं करने की स्थिति में नियत अवधि पश्चात उक्त चालान संबंधी समस्त जानकारियां माननीय न्यायालय अंतरित कर दिया जाता है माननीय न्यायालय में ई कोर्ट के माध्यम से एक महीने तक प्रकरण को सुनी जाती है तथा एक महीने पश्चात नियमित कोर्ट की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है जहां से ऑनलाइन माध्यम से नोटिस लगातार संबंधित उल्लंघनकर्ता वाहन चालक के मोबाइल पर भेजी जाती है। 
         इन नोटिस के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित वाहन चालक के लाइसेंस का निलंबन एवं निरस्तीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है जिन वाहनों में मोटर व्हीकल एक्ट की गंभीर धाराएं अधिरोपित होती है और वाहन चालकों को बार-बार नोटिस के बावजूद भी कोर्ट उपस्थित नहीं होते ऐसे वाहनों को कोर्ट के द्वारा नीलामी की प्रक्रिया प्रारंभ करने हेतु आदेशित की जाती है इसके संबंध में पूर्व में भी आम नागरिकों एवं वाहन चालकों को अवगत कराई जा चुकी है अतः समस्त नागरिकों से यातायात पुलिस बिलासपुर की अपील है कि ऐसे वाहन चालक जिन्होंने अपने चालान शुल्क जमा नहीं किए हैं वे शीघ्रतापुर्वक अपने शुल्क जमा कर लें ताकि न्यायालय के किसी भी आगामी प्रक्रिया हेतु उन्हें अतिरिक्त समय गँवाने से बचा जा सके।
        यातायात पुलिस बिलासपुर की समस्त वाहन चालकों एवं आम नागरिकों से विशेष अनुरोध एवं अपील है कि सड़कों पर चलते हुए सदैव यातायात नियमों का पालन करें। सुरक्षा मानकों एवं माप डंडों का विशेष ध्यान रखें। ट्रैफिक सेंस एवं यातायात अनुशासन के प्रति संवेदनशील बने। महिलाओं, बच्चों, दिव्यांगों, वरिष्ठजनों एवं बीमार व्यक्तियों के लिए विशेष सहयोगी यात्री के रूप में नागरिक कर्तव्यों, मानवीय जिम्मेदारियों का निर्वहन करें ताकि बिलासपुर को हम एक बेहतर आवागमन युक्त शहर व जिला के रूप में विकसित कर पायें तथा आम नागरिकों को सुगम एवं सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने में किसी भी प्रकार की बाधाओं का सामना न करना पड़े।
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