रायपुर(अमर छत्तीसगढ़) 6 अगस्त । छत्तीसगढ़ में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक अब पूरी तरह लागू हो गया है। राज्य सरकार ने नियम, प्रक्रियाओं और प्रावधानों के साथ इसकी अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित कर दी है। राजपत्र में प्रकाशन के साथ ही यह कानून पूरे प्रदेश में प्रभावी हो गया है। अब अवैध धर्मांतरण से जुड़े मामलों में नए कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।
सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, नए नियमों में धर्म परिवर्तन से संबंधित प्रक्रिया, अनुमति, सूचना और कार्रवाई के स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं। यह नियम चार भागों और 24 धाराओं में विभाजित है, जिसके माध्यम से कानून के क्रियान्वयन की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।
इस संबंध में गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि धर्म स्वातंत्र्य कानून लागू होने के बाद अवैध धर्मांतरण करने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अवैध धर्मांतरण करने वालों का कलेजा थर-थर कांपेगा।

गृह मंत्री ने कहा कि सरकार केवल कानून बनाने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि उसके प्रभावी क्रियान्वयन पर भी विशेष फोकस किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि कानून के तहत दोषी पाए जाने वाले लोगों पर निर्धारित प्रावधानों के अनुसार सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
राज्य सरकार का कहना है कि नए नियम लागू होने से धर्म परिवर्तन से जुड़े मामलों में पारदर्शिता आएगी और अवैध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकेगा।

