बेमेतरा (अमर छत्तीसगढ)
-में संज्ञये अपराध के रोकथाम हेतु धारा 151 जाफौ.के तहत 00,एवं धारा 107,116 (3)जाफौ. के तहत 17,धारा 41(1)4 जाफौ.के तहत 00,धारा 109 जाफौ. के तहत 00,धारा 102 जाफौ. के तहत 00,धारा 110 जाफौ. के तहत 00,धारा 145 जाफौ के तहत 00 व्यक्तियो के विरूद्ध कार्यवाही की गई,
भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध निम्नलिखित है,
01.थाना नवागढ – में प्रार्थी दिनेश यादव पिता बलीराम उम्र 55 साल साकिन घोघरा की रिपोंर्ट पर आरोपी श्रीमति ललिता यादव पति चंद्रप्रकाश यादव 25 साल साकिन घोघरा द्वारा अपने 04 माह की बच्ची को हत्या करने कि नियत से कुंए में फेकना पर से धारा– 302,201,भादवि.के तहत अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। घटना स्थल- घोघरा।
02.थाना बेरला – में प्रार्थी मार्तंड परगनिया पिता कार्तिकेय उम्र 39 साल साकिन अकोली की रिपोंर्ट पर आरोपी 01 दिनबंधु पगनिया पिता कृष्ण कुमार 02 मिथलेश पिता नीलमचंद परगनिया साकिनान अकोली द्वारा शराब नही पिला रहे हो कहकर एक राय होकर मां बहन की गंदी गंदी गाली देकर जान से मारने की धमकी देते हुए मारपीट करने पर से धारा– 294,506बी ,323,34,भादवि.के तहत अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। घटना स्थल- ग्राम अकोली ।
03.थाना परपोडी – में प्रार्थी रनसिंह साहू पिता बनवारी साहू उम्र 48 साल साकिन बेंनदरचुआ की रिपोंर्ट पर आरोपी 01 राधे मानिकपुरी 02 राघव मानिकपुरी साकिनान बेंन्दरचुआ द्वारा एक राय होकर मां बहन की गंदी गंदी गाली देकर जान से मारने की धमकी देते हुए मारपीट करने पर से धारा– 294,506बी ,323,34,भादवि.के तहत अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। घटना स्थल- ग्राम बेंन्दरचुआ ।
04.थाना साजा – में प्रार्थी ह्रर्श् कुमार साहू पिता अलखराम साहू उम्र 44 साल साकिन पेंडरी थाना धमधा की रिपोंर्ट पर आरोपी वाहन पिकअप क्रमांक सीजी 04 8284 का चालक के द्वारा तेज व लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर एक्सीडेन्ट करने पर से धारा–279,337, भादवि.के तहत अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। घटना स्थल- ग्राम नवकेशा ।
05.थाना बेमेतरा – में प्रार्थी सुखाराम साहू पिता सुकुल साहू उम्र 50 साल साकिन मरतरा की रिपोंर्ट पर आरोपी वाहन मोसा क्रमांक यूपी 32 डीएच 3646 का चालक मनोज साहू पिता रामकुमार साहू उम्र 26 साल साकिन मरतरा के द्वारा तेज व लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर बबूल के पेड से टकराकर एक्सीडेन्ट करने से गंभीर चोट पहुंचाकर मृत्यु कारीत करना पर से धारा–279,337,304 ए भादवि.के तहत अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। घटना स्थल- ग्राम नवकेशा ।
जिला बेमेतरा में मर्ग कायमी निरंक है,