आरोपी द्वारा रेकी सिखाने के नाम पर लोगों को अपने विश्वास में लेकर तथा एंटी करप्शन ब्यूरो में अधिकारी होने का झांसा देकर किया गया धोखाधड़ी
विवरण
बिलासपुर (अमर छत्तीसगढ़) मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया पल्लवी पांडा पिता हेंमत कुमार पांडा उम्र 28 साल निवासी तेन्तुलिंगा थाना बइसिंगा, जिला मयुरगंज (उड़ीसा) स्वयं थाना उपस्थित आकर लिखित रिपोर्ट दर्ज करायी कि वर्ष 2016 मे चौकेस होम्योपैथिक कालेज मे बी.एच.एम.एस. की पढाई के दौरान जगमल चौक मे रहती थी, उसी दौरान शंकर रेकी सेंटर गणेश चौक नेहरू नगर मे आना जाना था, जिसके संस्थापक थानेश्वर प्रसाद शर्मा से जान पहचान होने से आरोपी के गणेश चौक स्थित सेंटर में रेकी विद्या सिखने जाती थी,जो आरोपी द्वारा स्वास्थय विभाग मे मेडिकल आफिसर के पद पर नौकरी दिलावाने का प्रलोभन देने लगा जिसके बातो मे विश्वास करके नौकरी लगाने हेतु 9 लाख 5 हजार मे बात करके प्रार्थी के पिताजी को चीफ मेडिकल आफिसर के पद पर तथा प्रार्थियां को मेडिकल आफिसर के पद पर नियुक्ति कराने का भरोसा देते हुये अपने आपको को उच्च अधिकारियो से पहूँच होना बताकर प्रार्थिया तथा उसके पिताजी का दस्तावेज लिए और जल्दी नियुक्ति हो जाने का भरोसा देकर अलग-अलग किस्तो मे अलग-अलग बैको से RTGS/NEFT ट्रांसफर कराकर 9 लाख 5 हजार रूपये का धोखाधडी तथा इसी प्रकार प्रार्थी अशोक कुमार पांडे निवासी जबड़ा पारा बिलासपुर से एसीबी में नौकरी लगवाने के नाम पर 15,00,000 रुपए तथा अन्य लगभग 15 से 20 लोगों से से करीब 70,00,000 रुपय का धोखाधड़ी किया गया है.. आरोपी घटना के बाद से फरार होकर हरिद्वार शांतिकुंज आश्रम में छिपा हुआ था, आरोपी को दिनांक 10/11/2022 को गिरफ्तार कर पुलिस रिमांड लिया गया है, आरोपी से घटना के संबंध में और भी पूछताछ किया जा रहा है।