शराब पीकर वाहन चलाने वाले कुल 48 लोगों के विरुद्ध 185 MV एक्ट की कार्यवाही, 51 वाहन जप्त

शराब पीकर वाहन चलाने वाले कुल 48 लोगों के विरुद्ध 185 MV एक्ट की कार्यवाही, 51 वाहन जप्त

बिलासपुर (अमर छत्तीसगढ़) शराब पीकर वाहन चलाने वालों के 51 जप्त वाहनों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा ।

कुल 181 MV एक्ट की कार्यवाही जिसमे 185 MV एक्ट में शराब पीकर वाहन चलाने वालों के अतिरिक्त 133 MV एक्ट के अंतर्गत अन्य कार्यवाही में शमन शुल्क 56800 रुपए लिया गया

शहर और ग्रामीण थाना के 200 पुलिस अधिकारी कर्मचारी चेकिंग में शामिल हुए ।

शहर और ग्रामीण थाना के कुल 15 पॉइंट में चेकिंग हुई।

पुलिस अधीक्षक बिलासपुर संतोष कुमार सिंह के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर राजेंद्र जायसवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण राहुल देव शर्मा के मार्गदर्शन में बिलासपुर के सभी ग्रामीण थाना एवं शहर के निम्नांकित प्वाइंट
गांधी चौक
महाराणा प्रताप चौक
गुरुनानक चौक
हुंडई चौक
महामाया चौक
मंगला चौक
गुंबर पेट्रोल पंप तिराहा
पर सरप्राइज चेकिंग लगाकर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की गई।

जिसमें शराब पीकर वाहन चलाने वाले कुल 51 लोगों के विरुद्ध 185 MV एक्ट की कार्यवाही के साथ ही कुल 133 लोगों के विरुद्ध यातायात नियमों के अंतर्गत कार्यवाही की गई है। उक्त कार्यवाही के दौरान ₹ 56800 रुपए शमन शुल्क लिया गया है ।

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