कवर्धा(अमर छत्तीसगढ़), 29 अगस्त 2023। कलेक्टर जनमेजय महोबे और वन मंडलाधिकारी चूड़ामणि सिंह के निर्देश पर वन और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम गठित कर अवैध रूप से अतिक्रमण करने वाले के खिलाफ बेदखल की कार्यवाही की जा रही है। कवर्धा वनमंडल वन परिक्षेत्र कवर्धा के अंतर्गत वनखंड बंजारी कक्ष क्रमांक आर.एफ. 64 रकबा 1.800 हेक्टेयर भूमि में अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किए जाने पर बोड़ला तहसील के ग्राम बैरख निवासी श्री जीवन आ. श्री बरन को विभाग द्वारा बेदखल किया गया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार तहसील बोड़ला के ग्राम अमलीडीह, ग्राम पंचायत चोरभट्ठी निवासी श्रीमती बजरो बाई के पति स्व. दशरू बैगा पिता श्री सवनूराम के नाम से वन परिक्षेत्र अंतर्गत वनखंड बंजारी कक्ष क्रमांक आर.एफ. 64 रकबा 1.800 हेक्टेयर भूमि में प्रदाय किए गए वन अधिकार भूमि पर श्री जीवन आ. श्री बरन द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण कर झोपड़ी बनाया गया था।
इस दौरान उप वनमंडलाधिकारी, कवर्धा, अधीक्षक, भोरमदेव अभ्यारण्य कवर्धा, परिक्षेत्र अधिकारी, कवर्धा एवं अन्य क्षेत्रीय महिला, पुरूष कर्मचारी, पुलिस विभाग से सहायक उप निरीक्षक एवं अन्य महिला, पुरूष कर्मचारी, राजस्व विभाग से संबंधित राजस्व निरीक्षक की टीम गठित कर उक्त अतिक्रमित स्थल में बेदखली की कार्यवाही करते हुए जे.सी.बी. के माध्यम से झोड़पी को तोड़कर अवशेष शासन के पक्ष में राजसात किया गया।
उल्लेखनीय है कि वनमंडलाधिकारी चूड़ामणि सिंह के द्वारा संज्ञान में लेते हुए उक्त अवैध अतिक्रमणकारी श्री जीवन को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80-अ के अंतर्गत वनभूमि पर अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस दिया गया। किन्तु निर्धारित समयावधि में उक्त अवैध अतिक्रमण नहीं हटाये जाने के फलस्वरूप भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 8-अ के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बेदखली आदेश पारित किया गया।