आचार संहिता का उल्लंघन: शासकीय कर्मचारी निलंबित

आचार संहिता का उल्लंघन: शासकीय कर्मचारी निलंबित

कलेक्टर डाॅ. भुरे ने मंदिर हसौद तहसील में पदस्थ कार्यालय सहायक को किया निलंबित

रायपुर(अमर छत्तीसगढ़)10 नवम्बर 2023/विधानसभा निर्वाचन-2023 के दौरान शासकीय कर्मचारी द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने पर मंदिर हसौद तहसील में पदस्थ कार्यालय सहायक दिनेश कुमार गोस्वामी को निलंबित कर दिया गया है। कलेक्टर डाॅ. सर्वेश्वर भुरे ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है और सभी शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों को चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन करने का निर्देश जारी किए है। 

जारी आदेश के अनुसार मंदिर हसौद तहसील कार्यालय में पदस्थ कार्यालय सहायक दिनेश कुमार गोस्वामी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए क्षेत्र मंे घुम-घुमकर आम आदमी पार्टी के पक्ष में मतदान करने जनता को प्रोत्साहित कर रहे थे। राजनीतिक गतिविधियों में सम्मिलित होकर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने की शिकायत पर एसडीएम आरंग ने जांच की थी। जांच में शिकायत सही पाये जाने पर कलेक्टर डाॅ. सर्वेश्वर भुरे ने सिविल सेवा आचरण नियमों के उल्लंघन पर श्री दिनेश गोस्वामी को निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में श्री गोस्वामी को जिला निर्वाचन कार्यालय, सामान्य निर्वाचन शाखा में संलग्न किया गया है।
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