रायपुर(अमर छत्तीसगढ़) , 16 जनवरी 2024/ राज्य शासन द्वारा सहकारिता विभाग के राजपत्रित अधिकारियों के पदनामों में संशोधन किया गया है। संशोधित पदनाम ‘आयुक्त’ का उपयोग केवल प्रशासनिक कार्यों के लिए किया जाएगा तथा सहकारिता अधिनियम के तहत वैधानिक कार्यों के लिए ‘पंजीयक’ पदनाम का ही उपयोग किया जाएगा। सहकारिता विभाग द्वारा आज यहां मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर से इस आशय का आदेश जारी कर दिया है।
सहकारिता विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार संशोधित पदनाम इस प्रकार रहेंगे। पंजीयक (भा.प्र.से) का संशोधित पदनाम आयुक्त (भा.प्र.से) सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, अपर पंजीयक सहकारी संस्थाएं का संशोधित पदनाम अपर आयुक्त सहकारिता एवं अपर पंजीयक सहकारी संस्थाएं किया गया है। इसी प्रकार संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं, का संशोधित पदनाम संयुक्त आयुक्त सहकारिता एवं संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं का संशोधित पदनाम उप आयुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थाए और सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं का संशोधित पदनाम सहायक आयुक्त सहकारिता एवं सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं किया गया है।