बिलासपुर (अमर छत्तीसगढ़) 27 जनवरी ।
आरोपी : लिंक रोड तार बहार हरीश ऑटोमोबाइल शॉप के संचालक
- – हरीश गेहानी पिता स्व. चंदीराम गेहानी उम्र 46 वर्ष निवासी सिंधी कालोनी बिलासपुर छ.ग. । 02. – जय गेहानी पिता हरीश गेहानी उम्र 23 वर्ष निवासी सिंधी कालोनी बिलासपुर छ.ग. |
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि जिले में अवैध रूप से प्रेसर हार्न/मोडीफाईड सैलेंसर बिक्री करने की शिकायत एवं इससे बढ़ते ध्वनि प्रदुषण की रोकथाम पर कड़ी कार्यवही हेतु पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) राजेन्द्र जायसवाल एवं नगर पुलिस अधीक्षक सिविल लाईन संदीप पटेल के द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये है जिनके पालन में दिनांक 27.01.24 को मुखबीर से सूचना मिलने पर लिंक रोड बुखारी पेट्रोल पंप के सामने हरीश आटो मोबाईल शॉप के संचालक के द्वारा अपने शॉप में बिना कोई वैध दस्तावेज के प्रेसर हार्न एवं मोडीफाई सायलेंसरों की बिक्री करते पाया गया, जिससे शहर में प्रेसर हार्न एवं मोडीफाई सायलेंसर लगवाने वाले मोटर चालकों की संख्या शहर बढ़ती जा रही है जिसके तहत हरीश गेलानी के आटो पार्टस शॉप से 08 नग मॉडिफाइड बुलेट सायलेंसर एवं 26 नग प्रेसर हार्न को बिकी करते पाया गया।
जिसकी सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी से अवगत कराकर मौके पर पुलिस टीम एवं गवाह के साथ पहुंचकर आटो पार्टस के संचालक को उक्त समान रखने के एवज में वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने को बोला गया जो वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाया, जिसे थाना लाकर 08 नग सायलेंसर एवं 26 नग प्रेसर हार्न को जप्त किया गया, दुकान संचालक के विरूद्ध धारा 133 (ख) जा.फौ. तहत विधिवत कार्यवाही की गई है। जो माननीय न्यायालय में पेश किया जाता है ।
संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक अनिल अग्रवाल, उनि. संजीव ठाकुर, आर रूपलाल चंद्रा, प्रफुल लाल का विशेष योगदान रहा ।