मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 41 वाहन चालक पर की गई कार्यवाही।

मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 41 वाहन चालक पर की गई कार्यवाही।

बेमेतरा(अमर छत्तीसगढ) 1 सितंबर। 41 प्रकरण में 13,600/- रूपये समन शुल्क।

माईनर एक्ट के तहत 08 व्यक्ति के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही

आम जगह पर शराब सेवन करने एवं शराब पीने की सुविधा उपलब्ध कराने वाला 07 आरोपियों के विरूद्ध आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही

       पुलिस अधीक्षक बेमेतरा रामकृष्ण साहू (भा.पु.से.) के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती ज्योति सिंह, एसडीओपी बेमेतरा मनोज तिर्की, एसडीओपी बेरला तेजराम पटेल, डीएसपी राजेश कुमार झा, डीएसपी कमल नारायण शर्मा, डीएसपी श्रीमती कौशिल्या साहू के मार्गदर्शन में बेमेतरा पुलिस द्वारा अवैध शराब, गांजा, नशीली पदार्थो, प्रतिबंधात्मक कार्यवाही, बाउंड ओवर, गुंडा बदमाशों, फरार स्थायी वारंटियो, सामाजिक सौहार्द बिगाडने वालों, यातायात नियमो का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों तथा माईनर एक्ट के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही लगातार की जा रही है जिसके तहत विगत तीन दिवस में थाना नांदघाट 02 चालान में 02 वाहन चालक, पुलिस चौकी संबलपुर 09 चालान में 09 वाहन चालक, चौकी कंडरका 01 चालान में 01 वाहन चालक, यातायात बेमेतरा 29 चालान में 29 वाहन चालक के विरूद्ध चालानी  कार्यवाही किया गया। जिसमें यातायात के नियमो का उल्लघंन करने वाले वाहन चालक के विरूद्ध 41 प्रकरण में कुल 12,100/- रूपये समन शुल्क लिया गया। 

    इसी क्रम में दिनांक 30 व 31.08.2024 को जिले के विभिन्न थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा माईनर एक्ट के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करते हुए थाना बेमेतरा 02 प्रकरण में 02 व्यक्ति, थाना परपोडी 02 प्रकरण में 02 व्यक्ति, थाना दाढी 02 प्रकरण में 02 व्यक्ति, चौकी मारो 02 प्रकरण में 02 व्यक्ति के खिलाफ धारा 170, 126, 135 (3) बीएनएसएस के तहत 08 प्रकरण में 08 व्यक्ति के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किया गया।

   इसी क्रम में दिनांक 30 व 31.08.2024 को थाना दाढी एवं नवागढ में आम जगह पर शराब सेवन करने एवं शराब पीने की सुविधा उपलब्ध कराने का कुल 07 प्रकरण में 07 आरोपियो के विरूद्ध धारा 36(च) एवं धारा 36(सी) आबकारी एक्ट के तहत कार्यावाही की गई हैं।
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