अनियमितता पाए जाने पर बलौदाबाजार जिले के
तीन उर्वरक केन्द्रों के लायसेंस निलंबित
रायपुर(अमर छत्तीसगढ़), 13 फरवरी 2022/ किसानों को उचित मूल्य पर उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित करने कृषि एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा कल बेमेतरा, राजनांदगांव, रायपुर, जांजगीर-चांपा, गरियाबंद, दुर्ग, बलौदाबाजार, धमतरी एवं कबीरधाम के 92 उर्वरक विक्रेताओं की दुकानों एवं बिक्री केन्द्रों का औचक निरीक्षण किया गया। इन केन्द्रों में उर्वरक विक्रय में अनियमितता पाये जाने पर 48 केन्द्रों पर कार्रवाई की गई है। टीम द्वारा बलौदाबाजार जिले के तीन उर्वरक केन्द्रों के लायसेंस निलंबित कर दिए गए हैं।
प्राप्त जानकारी अनुसार गरियाबंद जिले में 20 केन्द्रों का निरीक्षण किया गया, जिसमें से उर्वरक विक्रय में अनियमितता पाये जाने के कारण 18 केन्द्रों में विक्रय प्रतिबंध कर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इसी प्रकार बेमेतरा जिले में 08 केन्द्रों का निरीक्षण किया गया, जिसमें से 02 केन्द्रों में अनिमियतता पाये जाने पर विक्रय प्रतिबंध कर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। रायपुर तथा जांजगीर जिले में क्रमशः 15 एवं 05 केन्द्रों का निरीक्षण किया गया, जिसमें रायपुर के 05 केन्द्रों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया एवं जांजगीर में 02 केन्द्रों में विक्रय प्रतिबंध करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। दुर्ग जिले में 07 केन्द्रों का निरीक्षण किया गया जिसमें से 03 केन्द्रों को कारण बताओ नोटिस एवं 01 केन्द्र को विक्रय प्रतिबंध कर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इसी प्रकार राजनांदगांव जिले में 04 केन्द्रों का निरीक्षण किया गया, जिसमें 03 केन्द्रों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। बलौदाबाजार जिले में 18 केन्द्रों का निरीक्षण किया गया, जिसमें से 03 केन्द्रों पर लायसेंस निलंबन की कार्यवाही की गयी एवं 03 केन्द्रों पर 21 दिवस के लिये विक्रय प्रतिबंध करते हुए 09 केन्द्रों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। धमतरी जिले में 10 केन्द्रों तथा कबीरधाम जिले में 05 केन्द्रों का निरीक्षण किया गया, जहाँ कोई अनियमितता नहीं पायी गयी।