सुपेला में बांग्लादेशी महिला गिरफ्तार : दो साल रह रही थी, बनवा लिया था फर्जी पहचान पत्र

सुपेला में बांग्लादेशी महिला गिरफ्तार : दो साल रह रही थी, बनवा लिया था फर्जी पहचान पत्र

सुपेला(अमर छत्तीसगढ़) 15 मई। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में गठित स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए, बुधवार 14 मई की रात भिलाई के सुपेला क्षेत्र से एक अवैध रूप से रह रही बांग्लादेशी महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला पन्ना बीबी फर्जी पहचान और कागजातों के आधार पर पिछले दो वर्षों से छिपकर भारत में रह रही थी।

पुलिस के अनुसार, महिला ने अपना असली नाम छिपाकर अंजली सिंह उर्फ काकोली घोष के नाम से सुपेला में एक मकान में किराए से रह रही थी और फर्जी आधार कार्ड के जरिए सरकारी सेवाओं का लाभ भी ले रही थी। जांच में सामने आया है कि पन्ना बीबी मूलतः खुलना जिले, बांग्लादेश की रहने वाली है।

वह करीब 8 साल पहले भारत-बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा को बिना वैध पासपोर्ट और वीजा के पार कर बोंगांव-पेट्रोपोल (पश्चिम बंगाल) के रास्ते भारत में घुसी थी। इसके बाद वह कोलकाता के सोनागाछी में 5 साल और फिर दिल्ली में 1 साल तक रही। दिल्ली में एक महिला पूजा के संपर्क में आने के बाद वह उसके साथ भिलाई आ गई और सुपेला स्थित नेहरू चौक पर एक मकान में अंजली सिंह के नाम से रहने लगी।

पुलिस जांच के दौरान यह भी सामने आया है कि, महिला IMMO ऐप के ज़रिए बांग्लादेश स्थित अपने परिजनों पिता, भाई, बहन और रिश्तेदारों से नियमित रूप से संपर्क में रहती थी। उसके मोबाइल से बांग्लादेश के एक दर्जन से अधिक मोबाइल नंबरों पर कॉलिंग के प्रमाण भी मिले हैं। महिला ने दिल्ली के निहाल विहार का फर्जी आधार कार्ड तैयार कराया और उसे अस्पताल में इलाज के लिए भी उपयोग किया। महिला ने जानबूझकर फोटो अस्पष्ट रूप से लगाकर पहचान छिपाई।

महिला सूरज साव नामक व्यक्ति के मकान में रह रही थी, जिसने पुलिस को किरायेदार के बारे में कोई सूचना नहीं दी थी। इसे घुसपैठिए का सहयोग करने की श्रेणी में मानते हुए सूरज साव के खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

इन धाराओं में मामला दर्ज
महिला के विरुद्ध निम्न अधिनियमों और धाराओं के अंतर्गत अपराध दर्ज किया गया है-

विदेशी नागरिक अधिनियम 1946 की धारा 14(1)

पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम 1920 की धारा 3(2), 3(3)

भारतीय न्याय संहिता 2023 (BNS) की धारा 318, 319, 336(3)

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