ट्रैफिक पुलिस द्वारा  प्रतिबंधित मोडीफाई साइलेंसर लगे वाहनों पर कार्रवाई

ट्रैफिक पुलिस द्वारा प्रतिबंधित मोडीफाई साइलेंसर लगे वाहनों पर कार्रवाई

बिलासपुर (अमर छत्तीसगढ़) 15 मई। ट्रैफिक पुलिस द्वारा ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत प्रतिबंधित मोडीफाई साइलेंसर लगे वाहनों पर की गई ताबड़तोड़ कार्रवाई

  • मॉडिफाई साइलेंसर पर यातायात पुलिस बिलासपुर द्वारा निरंतर की जाएगी कार्यवाही*जिले में यातायात नियमों का उल्लंघन किसी भी स्थिति में नहीं की जाएगी बर्दाश्त*

    वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के दिशा निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रामगोपाल करियारे के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध नियमित रूप से सख्त एवं कठोर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही विभिन्न सुधारात्मक एवं समाधान कारक प्रयास के माध्यम से जिले में सरल, सुगम एवं सुव्यवस्थित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए यातायात को सुचारू बनाये रखने एवं बेहतर प्रबंधन बनाये रखने उल्लेखनीय कार्य किये जा रहे है।
    • इसी क्रम में कोलाहल अधिनियम के अंतर्गत किसी भी वाहन पर प्रेशर हॉर्न एवं मॉडिफाई प्रतिबंधित साइलेंसर लगाकर ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न किए जाने पर कार्यवाही के सख्त निर्देश वरिष्ठ अधिकारियों एवं पुलिस मुख्यालय के माध्यम से निर्देश प्राप्त हैं* पुलिस मुख्यालय को उक्त निर्देश के परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रामगोपाल करियारे द्वारा निरंतर ऐसी वाहनों पर कार्यवाही के निर्देश यातायात पुलिस के सभी अधिकारियों, पेट्रोलिंग टीम एवं समस्त यातायात के बल को दी गई है। आदेश के तारतम्य में शहर के विभिन्न चौक चौराहों एवं यातायात की पेट्रोलिंग टीम द्वारा ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करने वाले वाहनों पर निरंतर कार्यवाही की जा रही है जिसमें यातायात के सहायक उप निरीक्षक इंदल पाटले,धनेश साहू, के के मरकाम एवं टीम के सदस्य प्रधान आरक्षक जावेद अली,यासीन हुसैन,धर्मेश मार्बल,विजय साहू, देव, संतोष राठौर,धनश्याम राठौर ने प्रतिबंधित मोडीफाई युक्त साइलेंसर लगी 8 बुलेट पर कार्यवाही की गई। इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक बिलासपुर में बताया कि- इस प्रकार के प्रतिबंध साइलेंसर अपने वाहनों पर लगाकर ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न ना करें अन्यथा बिलासपुर पुलिस द्वारा आप पर कार्यवाही की जाएगी और इस प्रकार की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी
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