बिलासपुर(अमर छत्तीसगढ़) 10 सितंबर। छत्तीसगढ़ में उपभोक्ता फोरम से एक उपभोक्ता को बड़ी जीत मिली है। ग्राहक ने रिलायंस स्मार्ट बाजार द्वारा 3 रुपए अतिरिक्त लेने के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में याचिका लगाई थी। जिसके बाद ग्राहक उपभोक्ता फोरम पहुंचा और 50 हजार रुपये अनुतोष दिलवाने की गुहार लगाई।
जिसके बाद फोरम में ग्राहक को 2 हजार 45 दिन के भीतर देने का आदेश दिया। रिलायंस स्मार्ट बाजार ने 235 रुपए के चाय पत्ती को 238 रुपए में ग्राहक को बेचा था।

परिवादी ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 35 के अंतर्गत यह परिवाद विरोधी पक्षकार के विरूद्ध अधिकतम खुदरा मूल्य से 3/- रूपये अधिक मूल्य में चायपत्ती बिक्री कर अनुचित व्यापारिक व्यवहार एवं सेवा में कमी के आधार पर प्रस्तुत किया है।
उक्त सेवा में कमी के परिणामस्वरूप परिवादी ने विरोधी पक्षकार से मानसिक एवं आर्थिक क्षति के लिए 50,000/- रूपये और अन्य उचित अनुतोष दिलाये जाने का निवेदन किया है।


