सजा का ऐलान : तीन गांजा तस्करों को कोर्ट ने सुनाई 20-20 साल की कठोर कारावास की सजा

सजा का ऐलान : तीन गांजा तस्करों को कोर्ट ने सुनाई 20-20 साल की कठोर कारावास की सजा

रायपुर(अमर छत्तीसगढ) 4 जनवरी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पुलिस ने गांजा के साथ दो मुख्य आरोपियों के साथ कुल छह को गिरफ्तार किया था। इस मामले में विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट ने सुनवाई करते हुए तीन आरोपियों को 20-20 साल कठोर कारावास और दो-दो लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।

एक साथी को दोषमुक्त करते हुए अन्य दो आरोपियों को फरार घोषित कर गैर जमानती वारंट जारी किया है। वहीं अर्थदंड भुगतान न करने पर छह-छह माह अतिरिक्त कठोर सजा का प्रावधान है। यह मामला कबीरनगर थाना क्षेत्र का है।

इस मामले में अंतिम सुनवाई विशेष न्यायाधीश किरण थवाइत की कोर्ट में पूर्ण हुई। मामले की पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक भुवनलाल साहू ने कोर्ट को बताया कि 29 मई, 2024 को पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर बीएसयूपी कॉलोनी जरवाय के पास दो मुख्य आरोपी अजरूद्दीन कुरैशी और अजय गौर को कार के साथ गिरफ्तार किया था।

कार्रवाई के दौरान कार से कुल 60.468 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा भी बरामद हुआ था। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुल छह आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया।

करीब एक साल तक रिमांड जेल में रहने के बाद सभी आरोपी जमानत पर रिहा हुए। सुनवाई के दौरान दो आरोपी सूरज वर्मा और पृथ्वी कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। पुलिस ने घटनास्थल पर मिले साक्ष्य और आरोपियों के बयान कोर्ट में पेश किये। अभियोजक द्वारा कोर्ट से निवेदन किया गया कि अभियुक्तों ने गंभीर अपराध किया है। अधिकतम दंड से दंडित किया जाए।

कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद तीन अभियुक्त अजरूद्दीन कुरैशी, अजय गौर व कन्हैया सिंह को 20-20 साल कठोर सजा और दो-दो लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

इस मामले में साक्ष्य के अभाव में रूपेन्द्र सिंह चौहान को दोषमुक्त करते हुए अन्य दो आरोपियों सूरज वर्मा और पृथ्वी को फरार घोषित कर गैर जमानती वारंट जारी किया है।

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