बिलासपुर (अमर छत्तीसगढ़ ) 8 मार्च।
अप0 क्र.- 331/2026, धारा – 69, 89 बीएनएस
महिला संबंधी अपराध पर सरकण्डा पुलिस की त्वरित कार्यवाही।
पीड़िता से दोस्ती कर जान पहचान बढ़ाकर किया शारीरिक शोषण।
शादी का झांसा देकर किया दैहिक शोषण,गर्भवती होने पर कराया गर्भपात।
रिपोर्ट के महज चंद घंटों के भीतर आरोपी गिरफ्तार,
आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय किया गया पेश।
नाम आरोपी:-
गौरव दुबे पिता मनहरण दुबे उम्र 21 वर्ष निवासी दीनदयाल कालोनी के पास मंगला, थाना सिविल लाईन, जिला बिलासपुर छ.ग.
विवरण –
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थिया ने दिनांक 07.03.2026 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह किराये के मकान में रहकर पढ़ाई कर रही है, जिससे कॉलेज में गौरव दुबे से जान पहचान हुआ था, जो इससे बातचीत करता था, बातचीत दौरान गौरव दुबे ने प्रार्थिया को विश्वास में लेकर शादी करने का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाया।
जिससे वह गर्भवती हुई तो आरोपी ने प्रार्थिया को दवा खिलाकर गर्भपात करा दिया, इसके बाद पुनः जबरन शारीरिक संबंध बनाकर बलात्कार कर शादी करने से इन्कार कर दिया है।
प्रार्थिया के उक्त रिपोर्ट पर अपराध सदर कायम कर विवेचना में लिया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुये घटना के संबंध में उमनि एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर रजनेश सिंह (भा.पु.से.) को अवगत कराने पर तत्काल आरोपी को गिरफ्तार करने निर्देश दिये।
जिसके परिपालन में अति0 पुलिस अधीक्षक (शहर) बिलासपुर पंकज पटेल, एवं नगर पुलिस अधीक्षक सिविल लाईन/सरकंडा निमितेश सिंह के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सरकंडा निरीक्षक प्रदीप आर्य के नेतृत्व में टीम तैयार कर आरोपी गौरव दुबे को रिपोर्ट के चंद घंटों के भीतर आज दिनांक 08.03.2026 को विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।

