शराब घोटाला : हाईकोर्ट ने पूर्व आबकारी आयुक्त निरंजन दास की जमानत याचिका की खारिज, दीपेन चावड़ा को दी बेल

शराब घोटाला : हाईकोर्ट ने पूर्व आबकारी आयुक्त निरंजन दास की जमानत याचिका की खारिज, दीपेन चावड़ा को दी बेल

बिलासपुर(अमर छत्तीसगढ़) 11 मार्च । प्रदेश के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में फंसे पूर्व आबकारी आयुक्त निरंजन दास की जमानत अर्जी को हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की सिंगल बेंच ने कहा कि आर्थिक अपराध में आरोपी की मुख्य भूमिका है। लिहाजा, जमानत नहीं दी जा

सकती। दूसरी ओर हाईकोर्ट ने एक अन्य आरोपी दीपेन चावड़ा की जमानत मंजूर की है। हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपी ने राज्य के खजाने को सुरक्षित रखने के अपने कर्तव्य के विपरीत जाकर सार्वजनिक धन की हेराफेरी की है।

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