धमतरी(अमर छत्तीसगढ़) 25 अप्रैल । छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले का यह मामला बिरेझर चौकी क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए आरोपी को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
साथ ही आरोपी पर 3 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अदालत ने सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी टिकेन्द्र कुमार बांधे पिता सेवा राम बांधे, निवासी ग्राम मुल्ले, को दोषी पाया।
पुलिस द्वारा वैज्ञानिक तरीके से सबूत जुटाने और केस को मजबूत तरीके से पेश करने का सीधा असर फैसले में देखने को मिला। यह प्रकरण अपराध क्रमांक 72/25,धारा 137(2)/3(5),87/3(5), 64(2) (ड)50 भा.न्याय.स., 6, 16/17 पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था।
इस मामले की जांच में चौकी प्रभारी एवं विवेचना अधिकारी उनि.अजय सिंह बिरेझर चौकी पुलिस द्वारा गंभीरता और पेशेवर ढंग से की गई। जांच अधिकारी और टीम ने हर पहलू को बारिकी से जांचते हुए अदालत में पुख्ता केस तैयार किया, जिससे आरोपी को कड़ी सजा दिलाने में सफलता मिली।
धमतरी पुलिस अधीक्षक ने इस मामले में उत्कृष्ट विवेचना के लिए जांच अधिकारी को नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। इस कदम को पुलिस बल में बेहतर कार्य के लिए प्रोत्साहन के रूप में देखा जा रहा है।
धमतरी पुलिस ने साफ किया है कि महिला एवं बाल अपराधों के मामलों में “जीरो टॉलरेंस” की नीति अपनाई जा रही है। ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई कर दोषियों को सख्त सजा दिलाना प्राथमिकता है, ताकि समाज में सुरक्षा और न्याय का संदेश पहुंचे।

