सजा का ऐलान : बुजुर्ग को फर्जी कर्ज में फंसाने वाले बैंक अधिकारी को कोर्ट ने दी 3 साल की सजा

सजा का ऐलान : बुजुर्ग को फर्जी कर्ज में फंसाने वाले बैंक अधिकारी को कोर्ट ने दी 3 साल की सजा

बिलासपुर(अमर छत्तीसगढ़) 1 जुन । न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अनुप तिग्गा की अदालत ने 104 वर्ष के एक बुजुर्ग व्यक्ति की 20 एकड़ जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार कर बैंक से लाखों रुपए का चूना लगाने वाले गिरोह को कड़ा सबक सिखाया है।

अदालत ने एक्सिस बैंक के तत्कालीन लोन अधिकारी सुमन कार्तिक रथ सहित चार आरोपितों को धोखाधड़ी, कूटरचना और आपराधिक साजिश का दोषी पाते हुए 3-3 वर्ष के सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अभियोजन के अनुसार, मुंगेली जिले के ग्राम गोइंद्रा निवासी पीड़ित बुजुर्ग मोहन बंजारे के पास करीब 20 एकड़ कृषि भूमि है। 13 मार्च 2018 के पहले आरोपियों ने एक सोची-समझी साजिश के तहत बुजुर्ग की सहमति और बिना जानकारी के उनकी जमीन की ऋण पुस्तिका का उपयोग किया।

इसके बाद सरकंडा स्थित एक्सिस बैंक सीपत रोड शाखा से जमीन को बंधक रखकर फर्जी तरीके से 9 50,000 रुपये का केसीसी लोन पास करा लिया और रकम आपस में बांट ली।

मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़ित बुजुर्ग के पोते शिवचरण बंजारे ने अपने मोबाइल पर दादा के नाम की जमीन का ऑनलाइन रिकॉर्ड सर्च किया। वहां रिकार्ड में जमीन एक्सिस बैंक सरकंडा में दिखाई दे रही थी।

जब पूरा परिवार बैंक पहुंचा और लोन के दस्तावेज निकलवाए, तो उनके होश उड़ गए। लोन फाइल में पीड़ित मोहन बंजारे के नाम पर किसी अन्य अज्ञात व्यक्ति की फोटो लगी थी। इसके बाद सरकंडा थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी।

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