आरंग(अमर छत्तीसगढ़) 8 जुन । पंचायतों में विकास कार्यों के लिए आवंटित शासकीय राशि के दुरुपयोग के मामलों में प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। रायपुर जिले के आरंग अनुविभाग में वित्तीय अनियमितता और शासकीय धन की वसूली नहीं करने के मामले में पांच पूर्व सरपंचों के खिलाफ गिरफ्तारी और सिविल जेल भेजने का वारंट जारी किया गया है। इस कार्रवाई के बाद पंचायत प्रतिनिधियों और सचिवों में हड़कंप मच गया है।
न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं विहित प्राधिकारी आरंग अभिलाषा पैकरा ने छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 92(2) के तहत यह आदेश जारी किया है। इन पूर्व सरपंचों से कुल 17 लाख 98 हजार 700 रुपए की लोक राशि की वसूली की जानी है। राशि जमा नहीं करने की स्थिति में उन्हें अधिकतम 30 दिनों के लिए केंद्रीय जेल रायपुर भेजे जाने का निर्देश दिया गया है।
एसडीएम एवं अनुविभागीय दंडाधिकारी आरंग अभिलाषा पैकरा ने आरंग और खरोरा थाना प्रभारियों को निर्देश दिया है कि संबंधित पूर्व सरपंचों को तत्काल अभिरक्षा में लेकर केंद्रीय जेल रायपुर भेजा जाए।
वहीं केंद्रीय जेल रायपुर के जेल अधीक्षक को जारी आदेश में कहा गया है कि संबंधित व्यक्तियों को अधिकतम 30 दिनों तक अथवा बकाया राशि जमा होने तक सिविल जेल में निरुद्ध रखा जाए। यदि जेल अवधि के दौरान वे पूरी राशि नकद जमा कर देते हैं तो उन्हें तत्काल रिहा किया जा सकेगा।

