सजा का ऐलान : कार चालक ने ली चार लोगों की जान, कोर्ट ने आरोपी को सुनाई 20 साल कठोर कारावास की सजा

सजा का ऐलान : कार चालक ने ली चार लोगों की जान, कोर्ट ने आरोपी को सुनाई 20 साल कठोर कारावास की सजा

पेंड्रा(अमर छत्तीसगढ़) 8 जुन । छत्तीसगढ़ के पेंड्रा द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) ज्योति अग्रवाल की अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसले में सड़क हादसे के दोषी को कड़ी सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी स्नेहिल गुप्ता को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है।

यह मामला 15 जून 2025 का है, जब आरोपी स्नेहिल गुप्ता ने नशे की हालत में तेज रफ्तार ब्रेजा कार चलाते हुए पेंड्रा थाना क्षेत्र के सेवरा गांव में दो मोटरसाइकिलों को जोरदार टक्कर मार दी थी। इस दर्दनाक सड़क हादसे में दोनों मोटरसाइकिलों पर सवार कुल चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी।घटना के बाद क्षेत्र में भारी आक्रोश फैल गया था और पुलिस ने मामले में गंभीर धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की थी।

पर्याप्त साक्ष्य और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई। अदालत के इस फैसले को सड़क सुरक्षा और नशे में वाहन चलाने के खिलाफ एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।

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