दुर्ग में अतिक्रमण पर एक्शन : हाईकोर्ट के आदेश पर 4 दुकानों में चला बुलडोजर, 33 को स्टे मिलने से कार्रवाई टली

दुर्ग में अतिक्रमण पर एक्शन : हाईकोर्ट के आदेश पर 4 दुकानों में चला बुलडोजर, 33 को स्टे मिलने से कार्रवाई टली

दुर्ग(अमर छत्तीसगढ़) 18 जुन । छत्तीसगढ़ के दुर्ग नगर निगम ने गुरुवार सुबह बोरसी भाठा क्षेत्र में दुर्ग-बालोद रेलवे लाइन किनारे अतिक्रमणों पर कार्रवाई की गई। हाईकोर्ट के आदेश के पालन में चार दुकानों को ध्वस्त किया गया। इस दौरान भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे।

कार्रवाई शुरू करने से पहले नगर निगम की टीम ने अतिक्रमण स्थलों पर नोटिस चस्पा किए। इसके बाद जेसीबी मशीनों का इस्तेमाल कर अवैध निर्माणों को हटाया गया। अधिकारियों ने पुष्टि की कि यह कार्रवाई न्यायालय के आदेशों और निर्धारित प्रक्रिया के तहत की गई है।

यह कार्रवाई एसडीएम कोर्ट में अपील खारिज होने के बाद संभव हुई। पहले एसडीएम कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ प्रभावित पक्षों ने अपील दायर की थी। लगभग एक सप्ताह पहले एसडीएम न्यायालय ने इन अपीलों को खारिज कर दिया।

वहीं, किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए सुबह करीब 5 बजे से ही भारी पुलिस बल मौके पर तैनात था। कार्रवाई के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुखनंदन राठौर, नगर निगम आयुक्त सुमित अग्रवाल, एसडीएम कार्यालय के अधिकारी और तहसीलदार वीरेंद्र सिंह सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।

अधिकारियों के अनुसार, हाईकोर्ट ने कुल 37 दुकानों और मकानों को हटाने का आदेश दिया था। हालांकि, इनमें से 33 प्रभावित पक्षों ने न्यायालय से स्थगन आदेश (स्टे) प्राप्त कर लिया है। इस कारण फिलहाल उन स्थानों पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं की जा सकी।

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