सजा का ऐलान : NDPS कोर्ट ने 10 किलो गांजा रखने वाले आरोपी को सुनाई 10 साल की सजा, लगाया 1 लाख का जुर्माना

सजा का ऐलान : NDPS कोर्ट ने 10 किलो गांजा रखने वाले आरोपी को सुनाई 10 साल की सजा, लगाया 1 लाख का जुर्माना

रायपुर(अमर छत्तीसगढ़) 23 जुन । छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने 10 किलो 230 ग्राम गांजा रखने के मामले में आरोपी अंकित जाटव को दोषी ठहराते हुए 10 साल के सश्रम कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं चुकाने पर आरोपी को एक साल का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

विशेष न्यायाधीश किरण थवाईत ने को फैसला सुनाते हुए कहा कि आरोपी के कब्जे से बरामद 10 किलो 230 ग्राम गांजा की जब्ती, सैंपलिंग, एफएसएल जांच और पुलिस की कार्रवाई साक्ष्यों से प्रमाणित हुई है। ऐसे अपराध केवल व्यक्ति को नहीं बल्कि परिवार, समाज और देश को भी प्रभावित करते हैं, इसलिए कठोर दंड आवश्यक है।

अभियोजन के अनुसार 29 जनवरी 2025 को गंज थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि नमस्ते चौक के पास एक युवक गांजा लेकर बिक्री के लिए खड़ा है। पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी अंकित जाटव को पकड़ा। उसके बैग की तलाशी लेने पर दो पैकेटों में 10 किलो 230 ग्राम गांजा बरामद हुआ था। मौके पर ही वजन, जब्ती और सीलिंग की कार्रवाई की गई। बाद में नमूनों को फॉरेंसिक साइंस लैब भेजा गया, जहां रिपोर्ट में बरामद पदार्थ गांजा होना प्रमाणित हुआ।

सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने अदालत से आरोपी को कम सजा देने की मांग की। अधिवक्ता ने बताया कि आरोपी पहले ही कई महीनों तक न्यायिक हिरासत में रह चुका है, इसलिए उसे न्यूनतम दंड दिया जाए।वहीं विशेष लोक अभियोजक ने तर्क दिया कि आरोपी के कब्जे से भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद हुआ है, इसलिए कड़ी सजा दी जानी चाहिए।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी ने एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए अवैध रूप से गांजा अपने कब्जे में रखा था। मादक पदार्थों से जुड़े अपराध समाज के लिए गंभीर खतरा हैं। बरामद गांजा की मात्रा और मामले के तथ्यों को देखते हुए केवल साधारण दंड न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करेगा।

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