रायपुर(अमर छत्तीसगढ़) 19 जुलाई । शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और आम नागरिकों में सुरक्षा की भावना मजबूत करने के उद्देश्य से रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने एक आदतन अपराधी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 के तहत आरोपी मोहम्मद गनी (29) को तीन माह के लिए छह जिलों से जिला बदर करने का आदेश जारी किया है।
आरोपी मोहम्मद गनी, थाना टिकरापारा क्षेत्र के संतोषी नगर स्थित गौसिया मस्जिद के पास का निवासी है। पुलिस के अनुसार वह वर्ष 2016 से लगातार गंभीर आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा है। उसके खिलाफ मारपीट, जान से मारने की धमकी, नकबजनी, आर्म्स एक्ट और जुआ अधिनियम सहित कुल 18 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसके अलावा उसके विरुद्ध कई बार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई, लेकिन उसके व्यवहार में कोई सुधार नहीं आया।
पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन और उपलब्ध साक्ष्यों की जांच के बाद पुलिस कमिश्नर ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 5(ख) के तहत आदेश जारी करते हुए आरोपी को रायपुर, दुर्ग, धमतरी, महासमुंद, बलौदाबाजार और गरियाबंद जिलों की राजस्व सीमाओं से तीन माह के लिए निष्कासित (जिला बदर) कर दिया है।
पुलिस का कहना है कि असामाजिक और आदतन अपराधियों के विरुद्ध आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि शहर में शांति, कानून-व्यवस्था और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

