महिला के निजी फोटो एवं वीडियो का दुरुपयोग कर सोशल मीडिया पर वायरल करने वाला आरोपी गिरफ्तार

महिला के निजी फोटो एवं वीडियो का दुरुपयोग कर सोशल मीडिया पर वायरल करने वाला आरोपी गिरफ्तार

बिलासपुर (अमर छत्तीसगढ़) 21 जुलाई।

महिला के निजी फोटो एवं वीडियो का दुरुपयोग कर सोशल मीडिया पर वायरल करने वाला आरोपी गिरफ्तार

व्हाट्सएप हैक कर पीड़िता के स्टेटस पर निजी वीडियो अपलोड कर किया बदनाम

तोरवा पुलिस की त्वरित कार्रवाई, आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर

गिरफ्तार आरोपी

प्रशांत राज पिता आनंद राज, उम्र 23 वर्ष, निवासी ग्राम खैरा, थाना रतनपुर, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

घटना का संक्षिप्त विवरण

दिनांक 20.07.2026 को पीड़िता थाना तोरवा उपस्थित होकर लिखित शिकायत प्रस्तुत की कि उसका पूर्व परिचित आरोपी प्रशांत राज ने दोनों के निजी पलों का वीडियो एवं फोटो अपने पास सुरक्षित रखा था। बाद में आरोपी ने पीड़िता को बदनाम करने की नीयत से उसके व्हाट्सएप खाते से छेड़छाड़ कर निजी वीडियो एवं एडिट किए गए फोटो उसके ही व्हाट्सएप स्टेटस पर अपलोड कर वायरल कर दिए।

पीड़िता द्वारा इसका विरोध करने पर आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। शिकायत प्राप्त होते ही मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी तोरवा निरीक्षक रजनीश सिंह द्वारा तत्काल अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।

पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री रजनेश सिंह (भा.पु.से.) के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री पंकज कुमार पटेल तथा नगर पुलिस अधीक्षक सिटी कोतवाली श्री गगन कुमार (भा.पु.से.) के मार्गदर्शन में पुलिस टीम द्वारा त्वरित तकनीकी एवं भौतिक साक्ष्य संकलित करते हुए आरोपी की पतासाजी की गई।

विवेचना के दौरान आरोपी का पता ग्राम खैरा, थाना रतनपुर में मिलने पर पुलिस टीम ने उसे गिरफ्तार किया। आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 395/2026 अंतर्गत धारा 77, 351(2) बीएनएस तथा धारा 66(E), 67(A) आईटी एक्ट के तहत विधिवत कार्रवाई की गई।

दिनांक 21.07.2026 को आरोपी को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। प्रकरण में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का परीक्षण एवं अन्य पहलुओं पर विस्तृत विवेचना जारी है।

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