जशपुर(अमर छत्तीसगढ़) 24 जुलाई । छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले से एक बेहद ही शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां 13 वर्षीय नाबालिक बेटी के साथ पिता ने तीन साल तक दुष्कर्म किया। इस मामले में अब दुष्कर्मी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। यह फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश और विशेष न्यायालय (पॉस्को) जनार्दन खरे ने सुनाया है। बता दें कि, पीड़िता की माँ ने अपने पति पर जुर्म दर्ज कराया था। यह पूरा मामला कांसाबेल थाना क्षेत्र का है।
मिली जानकारी के अनुसार, 2 मई 2026 को पीड़िता की माता ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में यह था कि, उसका पति अपनी नाबालिग पुत्री के साथ पिछले तीन वर्षों से लगातार दुष्कर्म कर रहा था। रिपोर्ट पर थाना कांसाबेल में पॉक्सो अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत अपराध दर्ज किया गया। बता दें कि, आरोपी पिता की पहचान कलेश्वर विश्वकर्मा उम्र 42 वर्ष के रूप में हुई है।
इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की। जहां पीड़िता की सुरक्षा सुनिश्चित की, चिकित्सीय परीक्षण, न्यायालयीन कथन और अन्य सभी वैधानिक कार्यवाहियां पूर्ण कर 2 मई को ही आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जशपुर पुलिस ने इस गंभीर प्रकरण की विवेचना अत्यंत गंभीरता एवं पेशेवर दक्षता के साथ करते हुए मात्र एक माह के भीतर जांच पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
इसके बाद प्रकरण का शीघ्र परीक्षण हुआ और अभियोजन पक्ष द्वारा 20 गवाहों के साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। पुलिस द्वारा संकलित ठोस साक्ष्यों एवं प्रभावी अभियोजन के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
इस मामले में डी आई एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर डॉ लाल उमेद सिंह ने कहा कि, महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों के प्रति जशपुर पुलिस की जीरो टॉलरेंस नीति है।
ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई, समयबद्ध विवेचना, प्रभावी अभियोजन तथा दोषियों को कठोरतम दंड दिलाना जशपुर पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। समाज में महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जशपुर पुलिस निरंतर प्रतिबद्ध और सजग है।

