गत वर्ष की तुलना में अधिक किसानों ने लिया कृषि ऋण का लाभ एवं प्रधानमंत्री फसल बीमा आवरण से सुरक्षा

गत वर्ष की तुलना में अधिक किसानों ने लिया कृषि ऋण का लाभ एवं प्रधानमंत्री फसल बीमा आवरण से सुरक्षा

दुर्ग(अमर छत्तीसगढ़) 19 अगस्त । जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित दुर्ग के अधिनस्त कार्यरत 402 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों द्वारा खरीफ 2026 के लिए निर्धारित कृषि ऋण वितरण का लक्ष्य 1595 करोड़ के विरुद्ध 1412 करोड़ रुपयों का अल्पकालीन कृषि ऋण वितरण कर तीनो जिले में कुल 3,08,674 कृषकों को लाभान्वित किया है जो कि गत 4 वर्षो में रिकार्ड ऋण वितरण है।

उल्लेखनीय है कि जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या.दुर्ग द्वारा खरीफ 2026 में छ.ग.शासन द्वारा निर्धारित पूर्व ऋण अनुपात 60 अनुपात 40 में वृद्धि कर 70 अनुपात 30 के अनुसार नगद एवं वस्तु ऋण वितरण किया गया है, कुछ समय खाद की आपूर्ति प्रभावित रहने पर भी बैंक एवं समितियों द्वारा कृषि विभाग से समन्वय स्थापित कर कृषि ऋण उपलब्ध कराया गया है। कुल निर्धारित लक्ष्य का 89 प्रषित पूर्ति सुनिष्चित कर ली गयी है।


उल्लेखनीय है कि खरीफ सत्र में ऋण वितरण 30.09.2026 तक किया जावेगा तथा शासन की योजना अनुसार कृषकों को कृषि ऋण शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर वितरित किया जा रहा है। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित दुर्ग द्वारा कृषि विभाग से समन्वय स्थापित कर कुल कृषि ऋण किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ही वितरित किया जा रहा है जो कि 4.02 लाख कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी कर ऋण वितरण सुनिष्चित किया जा रहा है।


प्रधानमंत्री फसलबीमा योजना का आवरणः-
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित दुर्ग द्वारा भारत सरकार की महती योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसका अंतिम तिथि 14.08.2026 निर्धारित की गई थी। अंतिम तिथि तक जिलों के 3,27,027 किसानों को प्रधानमंत्री फसलबीमा योजना का आवरण प्रदाय कर प्रिमियम बीमा कंपनी को प्रेषित की जा रही है, उल्लेखनीय है कि गत वर्ष खरीफ 2025 में समितियों द्वारा 3,24,469 कृषकों को ही बीमा आवरण हुआ था।

जिसमें इस वर्ष 3000 नवीन कृषकों की वृद्धि हुई है एवं उन्हें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का आवरण प्रदान किया गया जो रिकार्ड स्तर पर है। बैंक द्वारा प्रीमियम राशि भुगतान प्रक्रियाधीन है। वर्ममान में सभी समिति में मांग अनुसार खाद उपलब्ध है तथा कलेक्टर महोदय के निर्देषानुसार इसका पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण संबंधित अधिकारी व कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है।

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