शहर में निगम की बिना अनुमति लगे होडिग्स, फ्लैक्स व पोस्टर… संबंधित 10 विज्ञापनकर्ताओं को नोटिस जारी कर लगाये 10-10 हजार रूपये जुर्माना

शहर में निगम की बिना अनुमति लगे होडिग्स, फ्लैक्स व पोस्टर… संबंधित 10 विज्ञापनकर्ताओं को नोटिस जारी कर लगाये 10-10 हजार रूपये जुर्माना

राजनांदगांव(अमर छत्तीसगढ़) 21 दिसम्बर। निगम सीमाक्षेत्रांतर्गत कतिपय विज्ञापन एजेंसियों/संस्थानों/व्यक्तियों द्वारा प्रायः इस निकाय के बिना पूर्वानुमति एवं स्वीकृति के विज्ञापन हेतु बोर्ड/निजी भवनों के दीवाल एवं छत पर होर्डिंग्स बोर्ड/विद्युत पोलों में छोटे बोर्ड, बैनर पोस्टर एवं सार्वजनिक शौचालय/फ्लाई ओव्हर के पिल्हरों में अन्य प्रकार का विज्ञापन लगाया जाता है और कई लोगांे द्वारा लगाया भी गया है, जो कि छ.ग. विज्ञापन पंजीयन एवं विनियमन उपविधि 2012 की कंडिका 9 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है।

जी.ई.रोड, फ्लाई ओव्हर के नीचे एवं शहर के विभिन्न स्थानो में बिना निगम की अनुमति के लगभग 10 विज्ञापनकर्ताओ द्वारा अपनी संस्था का विज्ञापन प्रकाशन किया गया है। जिसपर कार्यवाही करते हुए निगम आयुक्त श्री जी.आर. मरकाम के निर्देश पर प्रभारी अधिकारी ने संबंधितों को नोटिस जारी कर 10-10 हजार रूपये अर्थदण्ड आरोपित किया है।


नगर निगम द्वारा समय समय पर बिना अनुमति बेनर, पोस्टर, होडिंग्स लगाने पर नोटिस दिया जाता है, नोटिस उपरांत नही हटाने की स्थिति में जप्ती कर जुर्माना लगाया जाता है। सौदर्यीकरण की दिशा में फ्लाई ओव्हर के नीचे रंगाई पोताई किया गया है उक्त फ्लाई ओव्हर के अलावा निगम सीमाक्षेत्र के प्रमुख मार्गो पर कतिपय लोगो के द्वारा होडिंग्स, फ्लैक्स एवं पोस्टर लगाकर विज्ञापन प्रकाशन किया गया है।

उन 10 विज्ञापनकर्ताओ को आयुक्त श्री मरकाम के निर्देश पर अवैध रूप से विज्ञापन कर शासकीय संपत्ति का विरूपण करने तथा छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 335 एवं संपत्ति विरूपण अधिनियम के उल्लंघन पर हटाने नोटिस जारी कर 10-10 हजार रूपये अर्थदण्ड अधिरोपित किया है।

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