बिलासपुर (अमर छत्तीसगढ़) 29 मई।
थाना सिटी कोतवाली पुलिस रूटिंग चेकिंग पर लगी थी, रिवरव्यू के पास सभी स्टाफ अलग-अलग जगह पर शराब पीकर वाहन चलाने वालों तथा तीन सवारी वाहन चालकों को रोककर पूछताछ की जा रही थी ।इसी दौरान आरक्षक नरेश निराला द्वारा तीन सवारी वाहन चालकों को रोकने का प्रयास किया गया जो काफी मस्कत के बाद रुके।
प्रथम दृश्य ही वह शराब के नशे में होना प्रतीत हो रहे थे उनके द्वारा आरक्षक नरेश निराला को तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले कह कर अभद्र व्यवहार करने लगे आरक्षक नरेश निराला द्वारा वाहन के कागजात थाना प्रभारी से चेक करने बोला गया तो उनके द्वारा आरक्षक नरेश निराला से गाली गलौज करने लगे जब आरक्षक द्वारा वीडियो बनाने की कोशिश की गई जिस पर वे और उग्र हो गए और आरक्षक नरेश निराला से मारपीट करने पर उतारू हो गए।
आरक्षक नरेश निराला द्वारा थाना प्रभारी को अवगत कराया गया थाना प्रभारी द्वारा उन लोगों को काफी समझाईश दी गई उसके बाद भी वह नहीं माने और अभद्र व्यवहार करने लगे आरक्षक नरेश निराला के लिखित शिकायत पर उनके विरुद्ध धारा 294, 186, 353, 332, 34 भादवि के तहत अपराध दर्ज कर तत्काल गिरफ्तारी की गई उनके विरुद्ध धारा 332 गंभीर धारा के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। धारा 332 का अपराध साबित होने पर 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है।
पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह का स्पष्ट दिशा निर्देश व अपील भी है कि किसी भी प्रकार की ड्यूटी में तैनात पुलिस अधिकारी कर्मचारियों से अनावश्यक रूप से ना उलझे यदि किसी अधिकारी कर्मचारियों के व्यवहार को लेकर किसी प्रकार की शिकायत हो तो वरिष्ठ अधिकारियों को लिखित में शिकायत दे सकते हैं । इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा तत्काल संज्ञान में लेकर उचित एवं निष्पक्ष कार्यवाही की जावेगी परंतु किसी भी ड्यूटी में तैनात किसी भी अधिकारी कर्मचारियों से इस प्रकार की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जावेगी साथ ही ऐसा कृत्य करने वालों पर सख्त वैधानिक कार्यवाही की जावेगी ।