अवैध नशे का व्यापार करने वाले को न्यायालय द्वारा 15-15 वर्ष के सश्रम कारावास एंव प्रत्येक आरोपी को 1,50,000 रुपए से दंडित किया गया

अवैध नशे का व्यापार करने वाले को न्यायालय द्वारा 15-15 वर्ष के सश्रम कारावास एंव प्रत्येक आरोपी को 1,50,000 रुपए से दंडित किया गया

बिलासपुर (अमर छत्तीसगढ) 2 सितंबर।

अवैध नशे का व्यापार करने वालो पर बिलासपुर पुलिस का प्रहार

थाना कोनी के विवेचनाधिकारी स.उ.नि. सुरेन्द्र तिवारी के द्वारा एनडीपीएस एक्ट अंतर्गत कार्यवाही कर विवेचना पूर्ण होने पर किया गया था विशेष न्यायालय में चालान पेश

बिलासपुर पुलिस कर रही अवैध नशे के विरूद्ध लगातार कार्यवाही

नाम आरोपीगण
(1) स‌द्दाम खान पिता आफताब खान, उम्र 23 वर्ष, सागर चंदनपान फैला के आगे. थाना तोरवा, जिला बिलासपुर (छ.ग.)
(2) मोहम्मद राजिक पिता स्व. मोहम्मद सलीम खान, चम्र 23 वर्ष, सा.चुबुडियापारा, गणेश नगर, थाना निरगि‌ट्टी, जिला बिलासपुर
(3) शेख सलमान पिता स्व.शेख हबीन, उम्र 32 वर्ष, सा.नयापारा गणेशनगर बारा सिरगि‌ट्टी, जिला बिलासपुर


मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक- 03/08/2023 को जरिये मुखबिर से सूचना मिली की सफेद रंग के कार क्रमांक CG10AB-6062 में तीन व्यक्ति अवैध रूप से प्रतिबंधित नशीली दवाई बिलासपुर से रतनपुर की ओर परिवहन करने वाले है।

सूचना तस्दीकी हेतु थाना कोनी के विवेचक सउनि सुरेन्द्र तिवारी के द्वारा स्टाफ के साथ संतोष पेट्रोल पम्प के आगे, लक्की राजा ऑटोपार्टस के सामने रोड कोनी में घेराबंदी किया गया। मुखबिर के बताये अनुसार कार क्रमांक-CG10AB-6062 में तीन व्यक्ति आते दिखे जिन्हे रोककर पूछताछ करने पर उपरोक्त व्यक्ति अपना नाम स‌द्दाम खान, मोहम्मद राजिक एवं शेख सलमान बताये।

जिनके विरुद्ध एन.डी.पी. एस. एक्ट के प्रावधानों के तहत विधिवत् कार्यवाही कर आरोपीगण सद्‌दाम खान मोहम्मद राजिक एवं शेख सलमान के कब्जे से 240 नग प्रतिबंधित कोडिनयुक्त नशीली दवाई, घटना में प्रयुक्त एक कार क्रमांक- CG10AB-6062 दो नग सैमसंग कम्पनी का टच स्क्रीन मोबाईल, एक नग वीवो कम्पनी का मोबाईल, नगदी रकम 4500 रुपये, जुमला कीमती 8,71,180/- रुपये जप्त किया गया।

आरोपीगण सद्‌दाम खान, मोहम्मद राजिक एवं शेख सलमान का कृत्य धारा-21, 22 एन.डी.पी.एस. एक्ट का अपराध सबूत पाये जाने से आरोपीगण को विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेज कर विवेचना पूर्ण होने पर माननीय विशेष न्यायाधीश (नारकोटिक्स) में अभियोग पत्र पेश किया गया था।

माननीय किरण त्रिपाठी विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट) बिलासपुर (छ.ग.) के द्वारा निर्णय दिनांक 29.08.2024 जिसमें तीनों आरोपीगण को 15-15 वर्ष के कठोर कारावास एव सभी आरोपीगणों को 1,50,000 रु 1,50,000 रु अर्थदण्ड से दण्डित किया गया गया है।

विवेचनाधिकारी सुरेन्द्र तिवारी के द्वारा उक्त गंभीर अपराध को बारिकी से विवेचना कर आरोपीगणो को 15-15 वर्ष का कारावास एवं प्रत्येक आरोपीगणों को 1,50,000 रू (एक लाख पचास हजार रू) से दण्डित कराने में सराहनीय योगदान दिया गया है, जिसकी पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह द्वारा सराहना की गई है।

अवैध नशे के विरूद्ध बिलासपुर पुलिस की कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी जिससे समाज का कल्याण होगा

Chhattisgarh