नगर पालिक निगम के कर्मचारियों के समस्याओं एवं जनता के मूलभूत समस्याओं को लेकर आमरण अनशन

नगर पालिक निगम के कर्मचारियों के समस्याओं एवं जनता के मूलभूत समस्याओं को लेकर आमरण अनशन

राजनांदगांव (अमर छत्तीसगढ़) 3 अप्रैल l मुक्ति मोर्चा के जिला सचिव प्रेमनारायण वर्मा ने बताया कि नगर पालिक निगम राजनंादगाँव के कर्मचारियों को समय पर वेतन नही दिया जा रहा है, भविष्य निधि राशि नियमित जमा नही हो रहा है, उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन कर कर्मचारियों का स्थिाईकरण नही किया जा रहा है एवं आम जनता को समुचित पेयजल, साफ-सफाई एवं अन्य मूलभूत समस्याओं को लेकर दिनांक- 26 मार्च 2025 को आवेदन दिया गया । जिसमें 15 दिनों के अंदर समस्याओं का समाधान नही होने पर दिनांक- 10 अप्रैल को आमरण अनशन किया जायेगा ।
निम्नलिखित मुद्दों पर ध्यानार्षण किया गया
१. नगर के समस्त वार्डो में हिटवे के कारण दोनों टाईम पूर्वानुसार समुचित पेयजल प्रदाय किया जावें तथा समस्या के लिए दोषी अधिकारी कर्मचारीयों को तत्काल हटाया जावें।

नगर के समस्त वार्डों में हिटवे के कारण संभावित बिमारियों को ध्यान में रखते हुए समुचित साफ सफाई एवं नालियों में दवाई आदि के छिडक़ाव की व्यवस्था की जावे । हिट वे की स्थिति से निपटने के लिये निगम द्वारा क्या व्यापक कदम उठाये गये है?
३. नगर पालिक निगम में कार्यरत प्लेसमेंट दैनिक वेतन भोगी कमचारियों को पिछले 4 माह का वेतन प्रदाय किया जावे ।
४. उक्त कर्मचारियों का काटा गया प्राव्हीडेड फड जो 2 वर्षों से जमा नहीं किया गया है उसे ब्याज सहित इनके खाते में जमा किया जावे तथा प्रतिमाह पेमेंट स्लिप वितरित किया जावे साथ ही त्यौहारी छुट्टी प्रदाय किया जावे l

  1. नगर पलिक निगम के विभिन्न वार्डों में पप आदि उपकरण को सही ढंग से रखरखाव व मरम्मत आदि किया जावे ।
  2. मोतीपुर स्थित बरबट्टी कुआ जिसे आमरण अनशन करने पर तत्कालीन जिलाधीश महोदय द्वारा खरीद कर पंप से जल आपूर्ति किया जा रहा था उसे विधिवत पुन: चालू कर मोतीपुर एवं नया ढाबा में पानी प्रदाय किया जावे।
  3. विगत 1 वर्ष से अधिक समय से निगम द्वारा रिटायर किये गये कर्मचारियों का समस्त हित लाम (छुट्टी का पैसा ग्रेच्यूटी कटा हुआ फड आदि को पैसा तत्काल प्रदाय किया जाये ।
  4. माननीय उच्च न्यायालय के रिट याचिका 766/2011 एवं 1185/2024 पर दिये गये आदेश कर्मचारियों को नियमित किया जावे।
  5. शासन के आदेश की गलत व्याख्या कर 29-09-2010 को निकाले गये दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त करने पर दिनाक 23-09-2010 के आदेश को निरस्त करने के कारण पुन मस्टर रोल पर किया जावे।
  6. अमृत जल विभाग के तहत अधूरे डाले गये पाइप लाईन की विस्तृत जांच कर बचे हुये जगहों पर पूरा डाला जावे।
  7. रियासत के दौरान टांकाघर एवं मोहरा में लगाये गये टकी को तोड फोड करने तथा उसे अफरा तफरी करने की पूर्ण जानकारी (कितना सामान निकाला तथा कहा भेजा गया) प्रदान की जाये।
    १२. नगर पालिक निगम क्षेत्र के अंतर्गत बड़े-बड़े एवं छोटे-छोटे तालाबों के पानी को विस्तार एवं अन्य उपयोग के लिए साफ एवं उपयोगी बनाने बाबत् ।
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