एनएसएस शिविर में नमाज पढवाकर धार्मिक भावनाओं को आहत पहुचाने वालों के विरूध्द की गई कार्यवाही

एनएसएस शिविर में नमाज पढवाकर धार्मिक भावनाओं को आहत पहुचाने वालों के विरूध्द की गई कार्यवाही

बिलासपुर (अमर छत्तीसगढ़) 1 मई। गुरू घासीदास केन्द्रीय विश्वविद्यालय के द्वारा 07 दिवसीय एनएसएस शिविर दिनांक 26.03.2025 से 01.04.2025 तक ग्राम शिवतराई कोटा में आयोजित किया गया था।

उक्त कैंप में शामिल छात्रों द्वारा आवेदन प्राप्त होने पर, कि उक्त शिविर में दिनांक 31.03.2025 को अनावेदकगणों द्वारा एनएसएस शिविर में नमाज पढवाकर धार्मिक भावनाओं को आहत पहुचाया गया ।

आवेदन जांच उपरांत, अनावेदकगणों प्रो.दिलीप झा, डाॅ. मधुलिका सिंह, डाॅ. ज्योति वर्मा, डाॅ. नीरज कुमारी, डाॅ. प्रशांत वैष्णव, डाॅ. सुर्यभान सिंह, डाॅ. बसंत कुमार तथा टीम कोर लीडर छात्र आयुष्मान चौधरी के विरूध्द बीएनएस की धारा 196 (ख), 197 (1)(ख)(ग), 299, 302, 190 छ.ग. धर्म स्वातंत्रय अधिनियम की धारा 4 के तहत् अपराध कर पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया था।

अपराध में विवेचना उपरांत अपराध सबूत पाए जाने से, आरोपी द्वारा विवेचना व साक्ष्य को प्रभावित करने, तथा विवेचना में सहयोग नहीं करने के कारण आरोपी प्रोफेसर दिलीप झा को आज दिनांक 1.5.25 गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

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