राजनांदगांव (अमर छत्तीसगढ) 29 अगस्त ।पीठासीन न्यायाधीश डी. आर. देवांगन द्वारा विचारण उपरान्त अवैध रूप से गांजा बिक्री व परिहन करने के मामले में फैसला सुनाते हुए अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप साबित पाये जाने पर अभियुक्तगण प्रेम ठाकुर आ. विजय ठाकुर, उम्र 21 वर्ष, निवासी ग्रीन चौंक स्टेशन रोड, ओव्हर ब्रिज के नीचे, दुर्ग, सोनू दास मानिकपुरी पिता चतुर दास मानिकपुरी, उम्र 30 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 13. तुलाराम स्कूल के पीछे, मोहन नगर दुर्ग, थाना मोहन नगर दुर्ग, जिला दुर्ग (छ.ग.) एवं राजकुमार उर्फ मटका पिता रामसिंग देशलहरे, उम्र 22 वर्ष, निवासी सिकोलाभाठा, दुर्ग, थाना मोहन नगर दुर्ग, जिला दुर्ग (छ.ग.) को धारा 20 (ख) (ii) (ख) स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थं अधिनियम, 1985 के अधीन 01-01 (एक-एक) वर्ष का सश्रम कारावास तथा 10,000-10,000 रूपये (दस-दस हजार रूपये) का अर्थदंड तथा अर्थदंड अदा न किये जाने की दशा में 06-06 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगताये जाने का दण्डादेश पारित किया गया।
मामले में शासन की ओर से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक (एनडीपीएस एक्ट) राजनांदगाँव श्री महेश वर्मा ने बताया कि, दिनाँक 02.12.2019 को थाना घुमका को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि, ग्राम छोटे बिरेझर में ग्राम कोटवार के घर के पास हीरो मोटर सायकल एच.एफ डिलक्स में तीन लड़के अपने पास काला कलर के दो बैग एवं एक कपड़े के थैला में गांजा रखकर बिक्री के लिये ग्राहक तलाश कर रहे हैं।
उक्त सूचना के आधार पर एनडीपीएस के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करते हुये थाना घुमका के पुलिस बल मौका रवाना हुये तथा मुखबीर के बताये सूचना के आधार पर मौक पहुंचकर घेराबंदी कर हीरो मोटर सायकल।
एच.एफ. डिलक्स में तीनों लड़कों को पकड़ा गया, जिसमें से एक के पास काला कलर का पिट्टू बैग, दूसरे के पास भी काला पिट्ठू बैग एवं तीसरे लड़के के पास एक लाल पीले रंग का कपड़े का थैला मिला। उक्त लड़कों ने अपना नाम प्रेम ठाकुर, सोनूदास मानिकपुरी एवं राजकुमार उर्फ मटका बताया।
नारकोटिक्स एक्ट के प्रावधानों के तहत् विधिवत् कार्यवाही करते हुये आरोपीगणों के कब्जे से कुल 03 किलो 855 ग्राम गांजा कीमती 25,520 (पच्चीस हजार पांच सौ बीस रूपये) रूपये बरामद कर जप्त किया गया।
आरोपीगणों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा संपूर्ण जांच उपरान्त अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था।

