जेलों में क्षमता से अधिक कैदी : हाईकोर्ट ने पूछा क्यों नहीं हो रही सहायता कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति, 8 दिसंबर तक शपथ पत्र में मांगा जवाब

जेलों में क्षमता से अधिक कैदी : हाईकोर्ट ने पूछा क्यों नहीं हो रही सहायता कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति, 8 दिसंबर तक शपथ पत्र में मांगा जवाब

बिलासपुर(अमर छत्तीसगढ़) 16 सितंबर। छत्तीसगढ़ की जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों के मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। मंगलवार को सुनवाई में जेलों में वरिष्ठ सहायता कल्याण अधिकारी की नियुक्ति पर बहस हुई। जिसमें शासन ने बताया कि, प्रदेश के पांच सेंट्रल जेलो में दो में सहायता कल्याण अधिकारी हैं। वहीं अन्य 3 में नियुक्ति होनी है।

याचिकाकर्ता शिवराज सिंह के अधिवक्ता ने बताया कि, नियम अनुसार प्रदेश के सभी जिला जेलों में होना सहायता अधिकारी चाहिए। इस पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच ने शासन से कहा कि, उचित कदम उठाए।

साथ ही हाईकोर्ट ने शासन से 8 दिसंबर तक शपथ पत्र में जवाब मांगा है। प्रदेश में 15 हजार की क्षमता वाले जेलो में 20 हजार पांच सौ से अधिक कैदी बंद हैं।

जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों के बंद मामले में बिलासपुर हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। मामले में चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच में बुधवार को जनहित याचिका के रूप में सुनवाई हुई। इस दौरान हाई कोर्ट ने सरकार से फ्रेस एफिडेविट की मांग की है। वहीं अब इस मामले में अगली सुनवाई तीन सप्ताह के बाद होगी।

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