सजा का ऐलान : बीजेपी नेता ने नाबालिग से की थी छेड़छाड़, कोर्ट ने सुनाई पांच साल की सजा

सजा का ऐलान : बीजेपी नेता ने नाबालिग से की थी छेड़छाड़, कोर्ट ने सुनाई पांच साल की सजा

गरियाबंद(अमर छत्तीसगढ़) 16 सितंबर। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में भाजपा मंडल महामंत्री मैनपुर महेश कश्यप को नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई है। यह पूरी घटना जून 2022 की है।

महेश कश्यप ने एक नाबालिग बच्ची को 2,000 रुपये का लालच देकर जींस उतारने की बात कही और गलत नीयत से छेड़छाड़ की। इस पूरे मामले की जानकारी नाबालिग पीड़िता ने घरवालों को इसकी जानकारी दी। जिसके बाद 4 जून 2022 को मामला दर्ज हुआ।

प्रारंभ में 27 दिन जेल में रहने के बाद कश्यप जमानत पर बाहर आए, लेकिन अदालत में गवाहों के बयानों और साक्ष्यों ने उन्हें फिर जेल की सजा दिलाई। अपर सत्र न्यायाधीश यशवंत वासनीकर ने धारा 354, 454 और पॉक्सो एक्ट के तहत अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई है।

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