मार्केटिंग कंपनी में मेम्बरशीप देने के नाम पर धोखाधडी करने वाले आरोपियो को भेजा गया जेल

मार्केटिंग कंपनी में मेम्बरशीप देने के नाम पर धोखाधडी करने वाले आरोपियो को भेजा गया जेल

रायपुर (अमर छत्तीसगढ़) 21 सितंबर। मार्केटिंग कंपनी में मेम्बरशीप देने के नाम पर धोखाधडी करने वाले आरोपियो को भेजा गया जेल ।

थाना- न्यू राजेन्द्र नगर जिला रायपुर छ.ग-

अपराध क्रमांक- 225/2025
धारा- 318(4),3(5) Bns

घटना दिनांक- 17-06-2025
घटना स्थल- दीपक कालोनी, थाना न्यू राजेन्द्र नगर रायपुर।

नाम आरोपी-

  1. मोनाली बाघमारे D/o चन्द्रशेखर बाघमारे उम्र 26 वर्ष नि.- ग्राम थाना धामगांव रेल्वे जिला अमरावती महाराष्ट्र हाल पता अमलीडीह पानी टंकी के पास थाना न्यू राजेन्द्र नगर रायपुर छ.ग.
  2. प्रशांत कुमार सनोडिया s/o घनश्याम कुमार सनोडिया उम्र 24 वर्ष नि. ग्राम गोबरबेली जिला सिवनी (म. प्र.) हाल पता अमलीडीह पानी टंकी के पास थाना न्यू राजेन्द्र नगर रायपुर छ.ग.
  3. हिरदेश सिंह तोमर नि. दिल्ली । ( फरार
    विवरण-
    मामले का विवरण इस प्रकार है दिनांक 20-09-2025 को प्रार्थी विरेन्द्र बघेल पिता जुठेल राम बघेल पता ग्राम मेडकी थाना नवागढ जिला बेमतरा, हाल पता हैरिटेज हास्पीटल के पास कंचना थाना खम्हारडीह जिला रायपुर थाना उपस्थित आकर लिखित शिकायत आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि Ril India Marketing Pvt. LTD / WEICONIC Pvt. LTD के डायरेक्टर हिरदेश सिह तोमर मैनेजर मोनाली बाघमारे प्रशांत कुमार सनोडिया के द्वारा कंपनी में मेबंर शीप लेने पर कंपनी के द्वारा प्रतिमाह 22,000/रू0 देना एवं रहने के लिये आवास एवं खाने की सुविधा प्रदान करना बताकर प्रार्थी एवं अन्य लोगो के साथ छल एवं बेईमानी कर कुल रकम 1,02480रू धोखाधडी कर के हड़प लिए आरोपियों के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में अपराध पंजबद्ध कर रिमांड पर माननीय न्यायालय के आदेश से जेल भेजा गया। प्रकरण के अन्य आरोपी हिरदेश सिंह तोमर की पता तलाश जारी है । उक्त कम्पनी का छत्तीसगढ मे रजिस्ट्रेशन भी नही है।
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