सूरजपुर(अमर छत्तीसगढ़) 29 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के नमदगिरी ग्राम में हुए अंधे कत्ल के मामले में न्यायालय ने एक कलयुगी प्रेमी जोड़े को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश डायमंड कुमार गिलहरे की अदालत ने सुनाया।
मामले के अनुसार, मृतक को अपनी पत्नी और उसके प्रेमी के संबंधों की जानकारी मिल गई थी, इसका खुलासा होते ही पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ पति की गला घोंटकर हत्या कर दी।
हत्या के बाद दोनों आरोपियों ने शव को घर से दूर खेत में फेंककर सबूत मिटाने की कोशिश की थी। जांच के दौरान पुलिस ने डॉग स्क्वायड, लास्ट सीन थ्योरी, और मोबाइल कॉल डिटेल्स के आधार पर मामले का पर्दाफाश किया।

साक्ष्यों के दम पर अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी पाया। धारा 302, 34 भा.दं.सं. के तहत आजीवन कारावास व ₹10,000-₹10,000 अर्थदंड।
धारा 201, 34 भा.दं.सं. के तहत 2 वर्ष का सश्रम कारावास व ₹10,000-₹10,000 अर्थदंड लगाया।

