आबकारी उप निरीक्षण द्वारा प्रीमियम विदेशी मदिरा दुकान में संग्रहित मदिरा का किया गया भौतिक सत्यापन, प्रबंधक राजदीप इन्टरप्राईजेस को कारण बताओ सूचना पत्र जारी

आबकारी उप निरीक्षण द्वारा प्रीमियम विदेशी मदिरा दुकान में संग्रहित मदिरा का किया गया भौतिक सत्यापन, प्रबंधक राजदीप इन्टरप्राईजेस को कारण बताओ सूचना पत्र जारी


राजनांदगांव(अमर छत्तीसगढ़) 09 मार्च 2026। प्रभारी सहायक आयुक्त आबकारी अभिषेक तिवारी ने बताया कि सोशल मीडिया में सुपर स्ट्रांग 7 हिल्स 500 एमएल बियर की कैन की वीडियो वायरल होने के संबंध में आबकारी उप निरीक्षण द्वारा प्रीमियम विदेशी मदिरा दुकान में संग्रहित मदिरा का भौतिक सत्यापन किया गया।

मदिरा दुकान के प्रभारी अधिकारी के प्रतिवेदन अनुसार सुपर स्ट्रांग 7 हिल्स 500 एमएल बियर की निर्मित तिथि 15 अक्टूबर 2025 है तथा वैधता तिथि 13 अप्रैल 2026 है। मदिरा दुकान में उपस्थित कर्मचारियों से सुपर स्ट्रांग 7 हिल्स 500 एमएल बियर की कैन की बियर विक्रय नहीं करने के निर्देश दिये जाने के बावजूद विक्रय कर दिया गया।

जिसके लिए मुख्य विक्रयकर्ता कैलाश देवांगन को सेवा से पृथक कर ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई की जा रही है। प्रबंधक राजदीप इन्टरप्राईजेस को भी सुपर स्ट्रांग 7 हिल्स 500 एमएल बियर नहीं बेचने के संबंध में निर्देश किया गया था।

उनके द्वारा निर्देशों का पालन नहीं करना घोर लापरवाही का द्योतक है। इस कारण उन्हें भी कारण बताओ सूचना पत्र कार्यालय से जारी किया गया है। राजदीप इन्टरप्राईजेस द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं देने पर उचित कार्रवाई के लिए उच्च विभाग को पत्राचार किया जाएगा।


माह नवम्बर 2025 को सुपर स्ट्रांग 7 हिल्स 500 एमएल बियर की कैन से लेबल व रैपर को हटाने पर अन्य बीयर गोल्डन प्राईड प्रीमियम लेजर बियर का होना पाया गया है। इस संबंध में कार्यालय आबकारी आयुक्त नवा रायपुर द्वारा मेसर्स माइकल बे्रवरीज प्राईवेट लिमिटेड को आगामी आदेश तक विक्रय से प्रतिबंधित करने के निर्देश जारी किये गये थे।

आबकारी आयुक्त नवा रायपुर द्वारा छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम 1996 एवं विदेशी मदिरा रेट ऑफर की शर्तों के प्रावधानों का उल्लंघन होने से मेसर्स माइकल बे्रवरीज प्राईवेट लिमिटेड कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर इस संबंध में स्पष्टीकरण लिया गया है।


आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा आबकारी मेसर्स माइकल बे्रवरीज प्राईवेट लिमिटेड के दिये गये जवाब संतोष जनक नहीं पाया गया और छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम 1996 एवं विदेशी मदिरा रेट ऑफर के प्रावधान का उल्लंघन होना पाया गया।

जिसके कारण कार्यालय आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ रायपुर के आदेश तिथि 4 फरवरी 2026 के अनुसार निर्माता कंपनी मेसर्स माइकल बे्रवरीज प्राईवेट लिमिटेड पर एक लाख रूपए की शास्ति और छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम 1996 के नियम (9) का उल्लंघन होने पर 50 हजार रूपए का अर्थदण्ड लगाया गया है।

सीएसबीसीएल के तीनों गोदामों में रखें सुपर स्ट्रांग 7 हिल्स 500 एमएल बियर की अविक्रित पेटियों को मेसर्स माइकल बे्रवरीज प्राईवेट लिमिटेड को वापस ले जाने के लिए आदेश दिया गया है। सभी मदिरा दुकानों में सुपर स्ट्रांग 7 हिल्स 500 एमएल बियर को बिक्री करने हेतु प्रतिबंधित किया गया है।

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