राजनांदगांव(अमर छत्तीसगढ़) 05 जून 2026। कलेक्टर जितेन्द्र यादव के निर्देशानुसार खनिज विभाग द्वारा जिले में खनिज का अवैध उत्खनन, भण्डारण एवं परिवहन करने वालों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है।
इसी कड़ी में डोंगरगांव तहसील के ग्राम बरगांव में स्थित घुमरिया नदी में रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन की शिकायत मिलने पर खनिज विभाग की टीम द्वारा ग्राम पंचायत सरपंच, पंच एवं ग्रामवासियों की उपस्थिति में मौका जांच एव पंचनामा तैयार किया गया।
ग्राम पंचायत सरपंच एवं ग्रामवासियों ने बताया कि घुमरिया नदी से रेत निकालने के लिए ग्रामवासियों की सहमति से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत प्रस्ताव पारित किया गया है। मौके पर मांगे जाने पर पंचायत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।
ग्रामीणों ने बताया कि अभी वर्तमान में नदी से रेत निकालना बंद है। निकाले गये रेत का उपयोग गांव में किया जा रहा है, दूसरे गांव ले जाने के लिए ग्राम पंचायत द्वारा मना किया गया।
खनि अधिकारी श्री भारत लाल बंजारे ने बताया कि खनिज साधन विभाग के निर्देशानुसार राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत स्वीकृत आवास निर्माण हेतु हितग्राही को स्वयं के आवास निर्माण के उपयोग के लिए छोटे वाहन अर्थात ट्रैक्टर अन्य साधन के माध्यम से रेत परिवहन व अन्य उपयोग के लिए छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के नियम-3 के तहत रायल्टी एवं अन्य करों में छूट रहेगी।
यह छूट उन्हीं ग्राम पंचायतों एवं आश्रित ग्रामों के लिए रहेगी। जहां विधिवत रेत खदान स्वीकृत व संचालित है। वर्तमान में इस क्षेत्र में खनिज रेत का अवैध उत्खनन व परिवहन नहीं किया जा रहा है।

