कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत जप्त वाहन को किया गया राजसात

कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत जप्त वाहन को किया गया राजसात

राजनांदगांव(अमर छत्तीसगढ) 11 मार्च 2025। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजय अग्रवाल द्वारा छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत वार्ड क्रमांक 4 पथर्रा जांजगीरी दुर्ग निवासी शाहिल भारती के स्वामित्व के जप्तसुदा वाहन टाटा 1552 बी 56 वाहन क्रमांक सीजी 07 सीएम 5351 को शासन के पक्ष में राजसात किया गया है।

 राजसात किए गए वाहन चालक द्वारा कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम व पशुओं के प्रति कु्ररता का निवारण अधिनियम का उल्लंघन करते हुए 36 नग मवेशी गाय व बछड़ा वाहन में भरकर बिना चारा-पानी के क्रुरतापूर्वक बूचडख़ाना व कत्लखाना की ओर तेजी एवं लापरवाही पूर्वक चलाते ले जा रहा था।
 
कलेक्टर ने पुनरीक्षण अवधि समाप्त हो जाने और सक्षम न्यायालय से किसी प्रकार का कोई आदेश प्राप्त नहीं होने पर राजसात किए गये वाहन को नियमानुसार आरटीओ से मूल्यांकन कराकर नीलामी की कार्रवाई करते हुए प्राप्त राशि छत्तीसगढ़ शासन के निर्धारित मद में खजाना दाखिल करने की कार्रवाई की जाएगी। सक्षम न्यायालय (सत्र न्यायालय) से आदेश के विरूद्ध कोई आदेश प्राप्त होने पर आगे की कार्रवाई न्यायालय के आदेशाानुसार की जाएगी। 
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