रायपुर(अमर छत्तीसगढ़) 15 सितंबर । शराब घोटाले मामले में सोमवार को ED ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के खिलाफ विशेष कोर्ट में चालान पेश किया। ईडी ने 7000 पन्नों का चालान पेश किया। चालान में एजेंसी ने विस्तार से चैतन्य बघेल के कारनामों की जानकारी दी है।
चैतन्य बघेल को ईडी ने 18 जुलाई की सुबह भिलाई स्थित बघेल निवास पर छापा मारकर चैतन्य बघेल को उनके जन्मदिन के दिन ही गिरफ्तार किया था।
शराब घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर बिलासपुर हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई पूरी हो गई।
जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की सिंगल बेंच के समक्ष प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अपना पक्ष रखा। कोर्ट ने मामले को स्थगित कर अगली सुनवाई 20 सितंबर को निर्धारित की।
इधर, ED ने रायपुर विशेष कोर्ट में चैतन्य के खिलाफ चालान पेश किया, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का जिक्र है। चैतन्य वर्तमान में रायपुर जेल में न्यायिक रिमांड पर हैं।
चैतन्य बघेल ने अपनी गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताते हुए याचिका दायर की थी, जिसमें ED पर PMLA की प्रक्रियाओं का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया। ED के वकील ने कोर्ट को बताया कि चैतन्य ने शराब घोटाले से उत्पन्न 1000 करोड़ से अधिक की ‘प्रोसीड्स ऑफ क्राइम’ को हैंडल किया और 16.7 करोड़ रुपये रियल एस्टेट में निवेश किए।
ED ने दावा किया कि चैतन्य की कंपनियां अपराध की आय को छिपाने में शामिल रहीं। सुनवाई के दौरान चैतन्य के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कानूनी आधार पर बहस की। कोर्ट ने ED को अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

