अवैध विज्ञापन बोर्ड हटाने की कार्यवाही जारी, निगम की टीम ने आज हटाई 170 छोटे विज्ञापन बोर्ड

अवैध विज्ञापन बोर्ड हटाने की कार्यवाही जारी, निगम की टीम ने आज हटाई 170 छोटे विज्ञापन बोर्ड

राजनांदगांव(अमर छत्तीसगढ़) 6 मई। निगम सीमाक्षेत्र में निजी भवन के दीवाल, छत पर लगे होर्डिग्स बोर्ड, विद्युत पोलो में लगे छोटे बेनर-पोस्टर, फ्लाई ओव्हर के पिल्हर में विज्ञापन बिना अनुमति के लगाये विज्ञापन बोर्ड नगर निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा के निर्देश पर निगम की टीम हटाने की कार्यवाही कर रही है।

इसी कडी में गत दिनों लगभग 500 बोर्ड हटाये थे और आज शहर के प्रमुख मार्गो के डिवाईडर एवं विद्युत पोलो में लगे 170 पोस्टर व छोट विज्ञापन बोर्ड निगम टीम ने हटाई।


निगम आयुक्त श्री विश्वकर्मा ने बताया कि निगम सीमाक्षेत्रांतर्गत कतिपय विज्ञापन एजेंसियों/संस्थानों/व्यक्तियों द्वारा प्रायः इस निकाय के बिना पूर्वानुमति एवं स्वीकृति के विज्ञापन हेतु बोर्ड/निजी भवनों के दीवाल एवं छत पर होर्डिंग्स बोर्ड/विद्युत पोलों में छोटे बोर्ड, बैनर पोस्टर एवं सार्वजनिक शौचालय/फ्लाई ओव्हर के पिल्हरों में अन्य प्रकार का विज्ञापन लगाया जाता है और कई लोगों द्वारा लगाया भी गया है,जो कि छग विज्ञापन पंजीयन एवं विनियमन उपविधि 2012 की कंडिका 9 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है एवं छग नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 248 एवं 434 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है।

इस संबंध में पूर्व में संबंधितों को नोटिस के माध्यम से सूचित कर उनके विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश संबंधित अधिकारी को दिये थे। किन्तु कतिपय लोगों के द्वारा अवैध होर्डिग्स व बोर्ड नही हटाया गया

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